जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला संरक्षण कानून संबंधी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला संरक्षण कानून संबंधी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

दीपक शर्मा (संवाददाता)

बरेली : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में माननीय जिला जज श्री विनोद कुमार के दिशा निर्देशन में महिलाओं के हित संरक्षण कानून संबंधी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
पैरा लीगल वालंटियर शुभम राय ने कि मीरगंज तहसील के सभागार में महिलाओं के संरक्षण कानून संबंधी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निर्दोष कुमार ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी मीरगंज उदित पवार, तहसीलदार मीरगंज श्रीमती प्रज्ञा सिंह, नायब तहसीलदार सुश्री नम्रता मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से वरिष्ठ अधिवक्ता रिसोर्स पर्सन श्रीमती हरिंदर जीत कौर चड्डा, पारिवारिक न्यायालय से काउंसलर श्रीमती रुचि सक्सेना, महिला कल्याण विभाग से श्रीमती सुमन गंगवार, मीरगंज सामुदायिक केन्द्र से डॉ0 इला, ईचओ श्रीमती सुषमा उपस्थित रहीं l
अपर जिला सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने व अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए आवाज उठाने पर जोर दिया। इसके साथ ही महिलाओं को अपने आसपास हो रहे अत्याचार व घरेलू हिंसा की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया।
उप जिलाधिकारी मीरगंज श्री उदित पवार ने बताया कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि किसी महिलाओं को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके लिए न्यायालय द्वारा अनुमति प्लीज आना आवश्यक है, यदि कोई पुलिस कर्मी बिना न्यायालय की अनुमति के किसी महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करता है तो उस पुलिसकर्मी के ऊपर उचित कार्रवाई की जा सकती है।
तहसीलदार मीरगंज श्रीमती प्रज्ञा सिंह ने बताया की महिला सुरक्षा के संबंध में पुलिस व्यवस्था का अहम रोल है। महिलाओं को पुलिस के बीच तालमेल बैठाने और वार्ता को आपसी सामंजस्य स्थापित करने करना चाहिये। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सभी महिलाओं को डायल 112, 1090 की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई और समय-समय पर पुलिस द्वारा लगाए जा रहे जागरूकता शिविर में ग्रामीण स्तर पर सभी को उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया।
रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता श्रीमती हरिंद्र जीत कौर चड्डा और रुचि सक्सेना ने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के प्रावधान के माध्यम से सरकार के अधिकारियों, न्याय पालिका और सेवा प्रदाताओं के व्यापक नेटवर्क के बीच समन्वय की कल्पना की जाती है। राज्य सरकार पीड़ितों से हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए बीडीओ/सीओ/जिला कार्यक्रम अधिकारियों/गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है जो मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट करता है, अदालती कार्यवाही में मजिस्ट्रेट की सहायता करता है, कानूनी सहायता, परामर्श और आश्रय गृह प्रदान करता है। संरक्षण अधिकारी इस उद्देश्य के लिए पीड़ित को विभिन्न सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कानूनी सहायता, परामर्श प्रदान करता है और आश्रय गृहों का प्रबंधन करता है। संरक्षण अधिकारी सी.आर.पी.सी. के तहत चिकित्सा सहायता, मौद्रिक राहत आदेश सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है। सरकार को इस नाजुक मुद्दे पर अधिकारी और न्यायपालिका को संवेदनशील और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय बनाना होगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को इस अधिनियम का प्रचार करना होगा। कार्यक्रम में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से जानकारी देने के लिए डॉ0 ईला उपस्थित रहीं। डॉक्टर द्वारा सभी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से जुड़े वैक्सीनेशन और बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी।डीपीओ कार्यालय से श्रीमती सुमन गंगवार ने सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सुरक्षा योजना, बाल सुरक्षा योजना और विधवा पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी महिलाओं को उपलब्ध कराने के साथ महिला सशक्तिकरण की जानकारी उपलब्ध करायी।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैरा लीगल वालंटियर शुभम राय, सत्यपाल सिंह, ज्वाला देव अग्रवाल और सुशील कुमार उपस्थित रहे।जिन्होंने सभी महिलाओं को पंपलेट बांटकर महिलाओं के हित में चलायी जा रही सरकार की योजनाओं का प्रचार किया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में महिलाओं के हितों के लिए निशुल्क विधिक योजनाओं की विस्तृत जानकारी महिलाओं को उपलब्ध करायी।

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