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वर्षापात की कमी को देखते हुए विभागीय निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी श्री कुन्दन कुमार (भा०प्र०से०) ने किसानों को डीजल अनुदान का लाभ सुलभ कराने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि योग्य एवं संबंधित किसानों से ऑनलाइन आवेदन कराकर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीटीएम एवं कृषि विभाग के संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के माध्यम से किसानों को जल्द से जल्द डीजल अनुदान उपलब्ध कराने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।
जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि
•डीजल अनुदान के लिए ऑन लाइन आवेदन 22 जुलाई 2023 से प्रारंभ है।
•डीजल पम्पसेट से सिचाई हेतु 75 रू० प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है।
•एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आलोक में खरीफ फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रुपए की दर से अनुदान दिया जाएगा।
•खड़ी फसल में धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधि एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा।
•प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा। यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा। पति – पत्नी एवं उसके पुत्र एवं पुत्री जो एक साथ रहते हो को एक परिवार मानकर उनके द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा। परिवार के विभाजन एवं पृथक परिवार की स्थिति में अलग-अलग आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते एक ही भूमि के लिए आवेदन नहीं दिया गया है।
•डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई का लाभ श्रेणी के कृषकों (रैयत/ गैर रैयत) को देय है।
•रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है।
•वैसे किसान जो दूसरे की जमीन की खेती करते हैं (रैयत / गैर रैयत) उन्हें प्रमाणित / सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी।
•डीजल का क्रय कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है, कि जांच संबंधित कृषि समन्वयक/ प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक द्वारा किया जाएगा।
•अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल क्रय के उपरांत डिजिटल पावती रसीद (डीजल वाउचर) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित हो, मान्य होगा। अगर किसी कारणवश पेट्रोल पम्प द्वारा अंतिम 10 अंक अंकित नहीं किया जाता हो तो किसान स्वयं पंजीकरण का अंतिम 10 अंक अभिश्रव पर अंकित का हस्ताक्षर करेंगे। तथा आवेदन के साथ अपलोड करेंगे।
•सत्यापन के समय डीजल क्रय का मुल अभिश्रव कृषि समन्वयक/ प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक को देना अनिवार्य होगा।
•राज्य के बाहर अवस्थित पेट्रोल पम्प से क्रय किए गए डीजल अनुदान दे नहीं होगा।
•किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
•डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्व दस्तखत अथवा अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है। डीजल पावती रसीद का अंगूठा का निशान देने की स्थिति में उस पंचायत के कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर ही किसान आवेदन करेंगे।
•दिनांक 30/10/ 2023 तक सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल के लिए ही मान्य होगा।
•इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को दिया जाएगा।
•छोटे-मोटे त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत होने पर किसान पुनः आवेदन कर सकते हैं।
•किसानों भाइयों एवं बहनों से अनुरोध है कि कृषि विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.htmlds के दिए गए लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in/पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।