कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाये जाने वाले स्थान से 25 मीटर रेडियस को तत्काल कन्टेनेंट जोन घोषित करें – जिलाधिकारी


कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाये जाने वाले स्थान से 25 मीटर रेडियस को तत्काल कन्टेनेंट जोन घोषित करें
पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं मुहल्ला निगरानी समिति को पूर्व की भॉति सक्रिय कर दें- जिलाधिकारी
होम आइसोलेशन में रखे गये व्यक्तियों को सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करायी जाय-जिलाधिकारी

जिस स्थान पर कोरोना सक्रंमित व्यक्ति पाये जा रहे हैं, उस स्थान से 25 मीटर रेडियस को तत्काल कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए पाबन्दी लगायें। इसी के साथ ही एक से अधिक कोरोना के केस पाये जाने पर 50 मीटर रेडियस को कन्टेनमेंट घोषित करें – जिलाधिकारी

आजमगढ़ 13 अप्रैल– जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में राजकीय बालिका इण्टर कालेज आजमगढ़ में स्थापित कोविड-19 इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के रोकथाम के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिस स्थान पर कोरोना सक्रंमित व्यक्ति पाये जा रहे हैं, उस स्थान से 25 मीटर रेडियस को तत्काल कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए पाबन्दी लगायें। इसी के साथ ही एक से अधिक कोरोना के केस पाये जाने पर 50 मीटर रेडियस को कन्टेनमेंट घोषित करें। कन्टेनमेंट जोन में निगरानी समितियों को एक्टिव करके होम आइसोलेशन में रखे गये व्यक्तियों का निगरानी करायें। उन्होने कहा कि संक्रमित व्यक्ति को तत्काल सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करायी जाय। उन्होने कहा कि उस क्षेत्र को सेनिटाइज कराने के साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय कर दिया जाय। उन्होने कहा कि मास्क के बिना कोई भी व्यक्ति यदि अनावश्यक घूमता हुए मिले तो उसका तत्का चालान करना सुनिश्चित करें। कन्टेनमेंट जोन के बाहर पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था करायें एवं यह सुनिश्चित करें कि वहॉ पर कोरोना के केस न बढ़ने पाये।
जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम, एमओआईसी एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने साथ-साथ स्टाफ का भी ध्यान रखें, कोई भी कर्मचारी बिना मास्क के न रहे तथा प्रत्येक घण्टे पर हाथ को धोना एवं सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करकें। उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार का लक्षण प्रतीत होने पर तत्काल जॉच करायें।
जिलाधिकारी ने समस्त जनपद वासियों से अपील कया है कि अगर कोरोना के लक्षण प्राप्त होते हैं तो उसे छुपाये नहीं, उसके सम्बन्ध में कन्ट्रोल रूम अथवा ब्लाक पर अवगत करायें एवं निरागनी समितियों के माध्यम से अवगत करायें, जिससे कि स्थिति खराब होने से पहले अमूल्य जाने बचाई जा सके। उन्होने कहा कि सभी लोग कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करें, बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें तथा मास्क अवश्य लगायें और 2 गज की दूरी बनाये रखें। अगर बाहर की किसी भी वस्तु को छूते हैं तो अपने हाथों को सेनिटाइज करें अथवा अपने हाथों को साबुन से धोयें। उन्होने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति अपना टीकाकरण शत प्रतिशत करायें।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड कन्ट्रोल रूम में टोल फ्री नम्बर- 18008896734 लगाया गया है। इस नम्बर पर कोई भी व्यक्ति सम्पर्क कर गैर प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों की सूचना दे सकता है। इसी के साथ ही लैण्ड लाइन नम्बर- 05462-356039, 356040, 356041, 356044 पर भी सम्पर्क कर सूचना दे सकता है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, सीएमओ डॉ एके मिश्रा, डिप्टी सीएमओ डॉ0 वाईके राय, डीसी एनआरएलएम बीके मोहन, बीएसए अम्ब्रीश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन पर करें कड़ी कार्यवाही
संदिग्ध प्रत्याशियों पर रखें कड़ी नजर- जिलाधिकारी

जिलाधिकारी ने किया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा
सभी एसडीएम एवं तहसीलदार क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते रहें
कन्ट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर तत्काल करें- जिलाधिकारी
आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन पर करें कड़ी कार्यवाही
संदिग्ध प्रत्याशियों पर रखें कड़ी नजर- जिलाधिकारी

जहॉ पर निर्वाचन लड़ने वाले अधिक उम्मीदवार हैं, वहॉ पर अतिरिक्त मतपेटी की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें

आजमगढ़ 13 अप्रैल– जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी ब्लाकों पर कम्युनिकेशन प्लान बना लिया जाए तथा आवश्यकता के अनुसार गाड़ियॉ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। उन्होने कहा कि सभी खुली गाड़ियों पर धूप से बचने के लिए त्रिपाल लगा होना चाहिए तथा महिलाओं को गाड़ियों में आगे बैठने की व्यवस्था करायें। इसी के साथ गाड़ियों के लिए ईंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि डिमाण्ड के अनुसार मतपत्रों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि मतदान सामग्री, मेडिकल किट, सेनिटाइजर व मास्क की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा मतपेटियों की आयलिंग एवं उसकी मरम्मत समय से करा लें। उन्होने कहा कि जहॉ पर निर्वाचन लड़ने वाले अधिक उम्मीदवार हैं, वहॉ पर अतिरिक्त मतपेटी की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। सभी आरओ के मो0नं0 नोडल अधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करा दें।
जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिये कि आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन के अधिक केस पकड़ें एवं उन पर कड़ी कार्यवाही करें। सामुहिक भोजन एवं शराब पार्टी तथा सभी प्रकार के जुलूसों पर रोक लगायें। उन्होने कहा कि संदिग्ध उम्मीदवारों की निगरानी करते रहें। उन्होने कहा कि उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते रहें एवं प्रत्याशियों से यह स्पष्ट बता दें कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि कन्ट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर तत्काल करें।
उन्होने निर्देश दिया कि पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच के लिए कम से कम 8 काउण्टर बनायें, काउण्टर दूर-दूर बनायें, भीड़ इकट्ठा न होने पाये। सभी ब्लाकों में कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय करें एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 के प्रोटोकाल से संबंधित जानकारी को एनाउन्स कराते रहें। उन्होने कहा कि ड्यूटी पर अनुपस्थित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि सभी पोलिंग स्थलों पर वीडियोग्राफी एवं सीसी टीवी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
उन्होने निर्देश दिया कि मतदान स्थलों पर साफ-सफाई एवं पर्याप्त पेय जल तथा आवश्यकतानुसार टीन शेड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पोलिंग स्थलों के बाहर मतदान करने वाले व्यक्तियों को खड़े होने के लिए दो गज की दूरी पर गोला बनायें।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह, सीएमओ डॉ0 एके मिश्रा, समस्त एसडीएम एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बंध में दिशा निर्देश उलंघन करने पर होगी कार्रवाई – जिलाधाकारी

आजमगढ़ 13 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिलाधिकारी ने सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था के सम्बंध में जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में निर्देशित किया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक निम्नवत होगी। जिसमें किसी भी बंद स्थान यथा हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ, किसी भी खुले स्थान/ मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ होगी।

कोविड -19 महामारी की रोकथाम के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी – शिथिलता वर्दाश्त नहीं – जिलाधिकारी

आजमगढ़ 13 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि कोविड -19 महामारी की रोकथाम के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होने कहा कि जनपद के समस्त कार्यालयों में कोविड हेल्प-डेस्क स्थापित किये जाने के सम्बंध में निर्देश दिये गये हैं।
उन्होने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर उन्हें क्रियाशील किये जाने के निर्देश पूर्व से जारी किये गये हैं। तत्क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0रा0), अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू0रा0) जनपद स्तरीय विभिन्न कार्यालयों का रैण्डम निरीक्षण कर हेल्प-डेस्क स्थापित होने के सम्बंध में आख्या तथा हेल्प डेस्क स्थापित न होने पर सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करायेंगे।

इसी क्रम में समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट तहसील स्तर पर विभिन्न कार्यालयों का रैण्डम निरीक्षण कर हेल्प डेस्क स्थापित होने के सम्बंध में आख्या तथा हेल्प डेस्क स्थापित न होने पर सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करायेंगे। उपरोक्तानुसार प्राप्त आख्या के आधार पर हेल्प डेस्क स्थापित न होने की दशा में सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

रात्रिकालीन आवागमन एवं संव्यवहार प्रतिबंधित किये जाने हेतु अनुपालन सुनिश्चत कराये जाने को लेकर जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारीयो को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

आजमगढ़ 13 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें, जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया है कि जनपद में रात्रिकालीन आवागमन एवं संव्यवहार प्रतिबंधित किये जाने हेतु अनुपालन सुनिश्चत कराये जाने हेतु स्वयं चेकिंग करें तथा इसकी रिपोर्ट इण्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेंटर को प्रेषित करें। कन्टेनमेंट जोन में आवागमन प्रतिबंधित किये जाने हेतु बैरिकेडिंग की व्यवस्था तथा प्रतिदिन इनके सेनिटाइजेशन हेतु नगरीय क्षेत्रों में सम्बंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर टीम का गठन कर सुनिश्चित करायी जायेगी। इस कार्य हेतु गठित टीम की सूचना सम्बंधित उप जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल उपलब्ध करा दी जाये। कन्टेनमेंट जोन चिन्हित होने पर उनमें लागू प्रतिबंधों का अनुपालन तथा आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की व्यवस्था सम्बंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी। कन्टेनमेंट जोन में कृत कार्यवाही की आख्या निर्धारित प्रोफार्मा पर प्रतिदिन इण्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेंटर को प्रेषित की जायेगी।
उन्होने कहा कि उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 की धारा-15 के अंतर्गत मास्क का उपयोग कराने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक पुलिसकर्मी भी मास्क व हेडग्लब्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 की धारा-15 के अंतर्गत कृत कार्यवाही की आख्या प्रतिदिन इण्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेंटर को प्रेषित की जायेगी। जनपद में स्थापित पीए सिस्टम को तत्काल क्रियाशील करा लिया जाय और यह ध्यान रखा जाय कि सभी पीए सिस्टम सदैव क्रियाशील रहें। स्थापित पीए सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा के मानकों/सुझावों के साथ ही कोविड वैक्सीनेशन के सम्बंध में प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाय। जनपद में स्थापित समस्त स्टैटिक/वाहनों पर स्थापित क्रियाशील पीए सिस्टम की सूचना प्रतिदिन इण्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेंटर को उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार प्राप्त समस्त आख्या इण्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेंटर द्वारा संकलित कर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश शासन, गृह विभाग, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियाँ प्रदान की गयी है

आजमगढ़ 13 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को शान्तिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिलों में तैनात राजपत्रित अधिकारियों और राज्य सरकार स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों और निगमों या निकायों के वेतन लेवल-6 रू0 35400-112400 (पूर्व वेतन बैण्ड-2, 9300-34800, पे ग्रेड रू0 4200) या उच्चतर वेतन बैण्ड का पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों को दिनांक 03 अप्रैल 2021 से 02 मई 2021 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जायेगा और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियाँ प्रदान की गयी है।
उपरोक्त के क्रम में जिले में तैनात राजपत्रित अधिकारियों और राज्य सरकार स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों और निगमों या निकायों के वेतन लेवल-6 रू0 35400-112400 (पूर्व वेतन बैण्ड-2, 9300-34800, पे ग्रेड रू0 4200) या उच्चतर वेतन बैण्ड का पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों को दिनांक 03 अप्रैल 2021 से 02 मई 2021 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जायेगा और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियाँ जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत समान्य निर्वाचन-2021 हेतु नियुक्त समस्त जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जाती है, जिनका प्रयोग वे जनपद के सीमाओं के भीतर कर सकेंगे, जिसमें वे तत्समय तैनात है।

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