प्रशांत त्रिवेदी
कन्नौज / जनपद में विधिक साक्षरता शिविर की बैठक में सचिव नीतिका राजन ने बच्चों के प्रति लापरवाही न बरतने की बात कही l बच्चों के अधिकार तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा स्वच्छता का प्रचार , मच्छरो से बचाव बालकों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें l तहसील सभागार जनपद कनौज में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । सचिव द्वारा बताया गया कि 1 सप्ताह बाद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है l यह भी अवगत कराया गया कि समाज में बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध के चलते आज बाल अधिकारों की व्यवस्था करना समय की आवश्यकता बन चुकी हैं । भारत में बाल मजदूरी बाल विवाह कन्या भ्रूण हत्या बचों की तस्करी शारीरिक दुर्व्यहार की समस्याओं के चलते पथों के अधिकार के महत्वपूर्ण आवश्यकता है । सचिव द्वारा अनुच्छेद 14 के बारे में बताया गया कि यह प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है l अनुच्छेद 21 ए के बारे में बताया कि यह 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है । सचिव द्वारा अनुच्छेद 15 , अनुच्छेद 21 , अनुच्छेद 23 , अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 47 के बारे में भी प्रदान की गयी । सचिव द्वारा बाल संरक्षण कानून के बारे में भी यह जानकारी दी गयी कि बाल श्रम अधिनियम 1933 , अनैतिक व्यापार ( रोकथाम ) अधिनियम 1987 , बाल श्रम ( निषेध और विनियमन ) अधिनियम 1986 तथा यौन अपराधों से बचों का संरक्षण अधिनियम , 2012 के अन्तर्गत बच्चों के हितों को संरक्षित रखने हेतु प्रावधान दिया गया है । बाल अधिकार में जीवन का अधिकार , भोजन पोषण , स्वास्थ्य , विकास , शिक्षा , पहचान , नाम , राष्ट्रीयता , परिवार , मनोरंजन , बदसलूकी , सुरक्षा और बचों का गैर कानूनी व्यापार जैसे शामिल है । सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है । बरसात के मौसम आते ही बहुत सी बीमारिया फैलने लगती है , उनमे से एक डेंगू मलेरिया , टायफॉइड है । लेकिन डेंगू व मलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से होता है इसलिए अपने घर के आसपास गंदे पानी को जमा न होने दे और साफ सफाई का अधिक ध्यान रखें । सचिव द्वारा कोरोना महामारी से बचाव तथा टीकाकरण के बारे में भी जानकारी दी गयी । शिविर में एस डी एम . कन्नौज सुश्री गरिमा सिंह भी मौजूद रही ।