मासिक समीक्षा व समन्वय बैठक में नशीला पदार्थों के संबंध प्रशिक्षण
आज दिनांक 25.04.2022 पुलिस लाइन सभागार में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराधों में मानव तस्करी रोकने हेतु एवं बच्चों को नशीला पदार्थो एवं अक्षय तृतिया, (बाल विवाह) के सम्बन्ध में अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण।
मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0 लखनऊ के आदेष के क्रम में बच्चों एवं बच्चियों के बारे में जनपद में नियुक्त विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिजय, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों में विषेष अभियान चलाकर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है कि आपने-अपने क्षेत्रो में किसी शैक्षणिक संस्था की 100 गज की परिधि के भीतर किसी स्थान पर सिगरेट या अन्य तम्बाकू का उत्पाद के विक्रय पर प्रतिषेध है एवं ‘‘ अक्षय तृतिया’’ (बाल विवाह) पर निगरानी रखने एवं रोकने हेतु रणनीत एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए विषेष अभियान चलाकर आवश्यक कार्य करने के बारे में कार्ययोजना लागु कराने हेतु चर्चा की गयी तथा कृतकार्यवाही से भी एएचटीयू को अवगत कराने हेतु निर्देषित किया गया।
उक्त मिटिंग/बैठक की अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी सदर सौम्या सिंह द्वारा की गयी। जिसमें जनपद के ए0एच0टी0यू/एस0जे0पी0यू0 के कर्मचारीगण एवं समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी, जीआरपी, आरपीएफ एवं उप श्रमायुक्त, चाइल्ड लाइन, एवं एनजीओ शाखा मौजूद रहे। जिसको आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।