उत्तराखंड:दो से अधिक बच्चे होने के कारण केलाखेड़ा नगर पंचायत के अपदस्थ चेयरमैन को हाईकोर्ट से राहत नही

दो से अधिक बच्चे होने के कारण केलाखेड़ा नगर पंचायत के अपदस्थ चेयरमैन को हाईकोर्ट से राहत नही।
साग़र मलिक

नैनीताल : दो से अधिक बच्चे होने की वजह से हटाए गए केलाखेड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन हामिद अली को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर तत्काल रोक लगाने से इन्कार करते हुए अगली सुनवाई 27 सितंबर नियत कर दी है।
केलाखेड़ा निवासी अकरम खान ने याचिका दाखिल कर कहा था कि चेयरमैन हामिद अली ने नगर निकाय अधिनियम 1916 के प्राविधानों के विपरीत चुनाव लड़ा और चार बच्चे होने के बाद भी इस तथ्य को नामांकन पत्र में छिपाया। जुलाई में अपर जिला जज ऊधमसिंह नगर ने चेयरमैन हामिद अली को पद से हटाने का आदेश दिया था।

पूर्व चेयरमैन हामिद अली ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में उन्होंने कहा है कि निचली अदालत ने मेरे प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया, लिहाजा निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जाए। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने चेयरमैन को फिलहाल कोई राहत दिए बगैर कोर्ट ने पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।
2018 में हुआ था चुनाव
नगर पंचायत केलाखेड़ा के वर्ष 2018 में हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर हामिद अली का निर्वाचन हुआ था। बाद में चुनाव में प्रतिद्वंद्वी रहे अकरम खान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हामिद ने नगर पालिका अधिनियम के उस प्रविधान का उल्लंघन किया है, जिसमें यह साफ है कि 27 अप्रैल 2003 के बाद दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अकरम का आरोप था कि हामिद ने शपथ पत्र में दो संतानों का जिक्र किया, जबकि उनकी तीन संतानें हैं और तीनों का जन्म अप्रैल 2003 के बाद हुआ है। बाद में यह मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट ने भी हामिद को अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य करार दिया।
एसडीएम को प्रशासक का जिम्मा
केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष का पद रिक्त होने संबंधी शासनादेश जारी होने के बाद डीएम ऊधमसिंहनगर ने एसडीएम बाजपुर को केलाखेड़ा का प्रशासक नियुक्त किया है। नए अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक वह यह जिम्मा देखेंगे, ताकि नगर पंचायत में चल रहे कार्यों पर कोई असर न पड़े।

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