ईद मिलादुन्नबी पर्व के दौरान जुलूस, सभा, रैली निकालने की अनुमति नही, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया संशोधित आदेश

 जांजगीर-चांपा, 19 अक्टूबर, 2021/ जिला दंडाधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं आमजनो की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईद मिलादुन्नबी पर्व हेतु संशोधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप आज भी निरंतर जारी है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जारी पत्र के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी जांजगीर-चांपा द्वारा ईद मिलादुन्नबी पर्व के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया गया है –
     ईद मिलादुन्नबी पर्व के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नही होगी। मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान में किया जाये जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित न हो।
     ईद मिलादुन्नबी पर्व के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। पर्व की समस्त कार्यवाही प्रातः 9 बजे तक सम्पन्न कर ली जाये। शासकीय संपत्ति जैसे बिजली का खंभा, कार्यालय आदि तथा रोड क्रास करते हुए झंडा, तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी।
     ईद मिलादुन्नबी पर्व में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सैनेटाइज़र का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेसिंग एवं सोशल डिस्टेसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। पर्व में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
     ईद मिलादुन्नबी पर्व में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना होगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाये। किसी भी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जाये। पर्व के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। पर्व के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शन निर्देशों के अनुरूप किया जायें।
     जारी आदेश/निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसिज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।

Read Article

Share Post

Leave a Reply

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को लेकर नई एसओपी जारी,

Tue Oct 19 , 2021
देहरादून: उत्तराखंड में 20 नवंबर तक कोविड प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधूू की ओर से इस संबंध में एसओपी जारी की गई है। नई एसओपी एक माह के लिए जारी की गई है, इसमें न तो किसी प्रकार के प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं और न ही […]

You May Like

Breaking News

advertisement