कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व में माहवार लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करना सुनिश्चित करें- जिलाधिकारी


आजमगढ़ 09 जनवरी– जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में देर रात्रि कर-करेत्तर माह दिसंबर 2020 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
समीक्षा बैठक के दौरान स्टांप एवं पंजीयन में माह की प्रगति का प्रतिशत 82.19 एवं क्रमिक प्राप्ति का प्रतिशत 61.69, आबकारी में माह का प्राप्ति प्रतिशत 88.77 एवं क्रमिक प्राप्ति का प्रतिशत 64.54, वाणिज्य कर में क्रमिक प्राप्ति का प्रतिशत 68.91, विद्युत कर मे माह का प्राप्ति का प्रतिशत 96.03 एवं क्रमिक प्राप्ति का प्रतिशत 83.65, वानिकी में माह की प्राप्ति का प्रतिशत 58.66 एवं क्रमिक प्राप्ति का प्रतिशत 30.38 पाया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में अभी 3 माह अवशेष है, कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व में माहवार लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करना सुनिश्चित करें। स्टांप एवं पंजीयन, आबकारी, विद्युत, वानिकी में राजस्व वसूली की खराब प्रगति पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अगले माह के लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि पंचायत चुनाव आने वाला है, शराब अधिकृत दुकानों के बाहर से न बिके एवं नकली शराब कहीं बन रही हो तो उस पर कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने एआरटीओ को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर ओवरलोडिंग गाड़ियों का चालान करें, जनपद में कहीं भी ओवरलोडिंग गाड़ियों का संचालन नहीं होना चाहिए।
बैठक में डीएफओ के अनुपस्थित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए।
इसी के साथ ही स्टाफ मीटिंग माह दिसंबर 2020 की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला अधिकारी द्वारा तहसीलवार राजकीय देयों की समीक्षा की गई।
समीक्षा में भू राजस्व वसूली, विद्युत देय, बैंक देय, स्टांप देय, मोटर देय, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर देयकों की वसूली मानक के अनुसार न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम/तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त संबंधित देयकों की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही तहसीलवार 10 बड़े विद्युत देय, बैंक देय, स्टांप देय से संबंधित बकायेदारों की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने समस्त एसबीएम को निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाने के लिए अमीनों के साथ बैठक कर देयकों की वसूली कराएं।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरु प्रसाद, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी, एआरटीओ, एआईजी रजिस्ट्रेशन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आजमगढ़ 09 जनवरी– जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में देर रात्रि पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण 2020 के संबंध में बैठक संपन्न हुई।
इस अवसर पर पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण 2020 में मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के पश्चात प्राप्त समस्त दावे/आपत्तियों की जांच कराकर निस्तारण कराए जाने एवं जिन-जिन ग्राम पंचायतों में ईपी रेशियो सामान्य से अधिक है, वहां पर ईपी रेशियो कम कराए जाने की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने संबंधित तहसीलों के ग्राम पंचायतों में जहां-जहां ईपी रेशियो सामान्य से अधिक है, उन उन ग्राम पंचायतों में ईपी रेशियो 70 प्रतिशत से कम कराना सुनिश्चित करें। कुछ ग्राम पंचायतों में ईपी रेशियो 90 से 94 प्रतिशत पाया गया है।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त एडीओ पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि अगले 3 दिन में अपने संबंधित तहसीलों के ग्राम पंचायतों में जहां-जहां ईपी रेशियो ज्यादा है, वहॉ के ईपी रेशियो को 70 प्रतिशत से कम कराएं। उन्होंने यह निर्देश दिए कि अपने संबंधित एसडीएम का सहयोग करें।
जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि जो एडीओ पंचायत ईपी रेशियो को ठीक कराने में सहयोग नहीं कर रहा है, उसकी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही उन्होंने यह निर्देश दिया कि तहसील स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लंबित डांटा को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरु प्रसाद, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, एडीओ (पंचायत), सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरी निकाय) राकेश कुमार सिंह उपस्थित रहे।

आजमगढ़ 09 जनवरी– जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रू0 एवं उससे अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्य (सड़कों को छोड़कर) एवं नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, ओडीआर/एमडीआर/ राज्य सड़कों का निरीक्षण व सेतु निर्माण के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा थाना रानी की सराय, बरदह व कन्धरापुर में बैरक एवं 01 विवेचना कक्ष का निर्माण, वीवीपैट गोदाम का निर्माण, ईवीएम गोदाम का निर्माण, सीएचसी कुशलगॉव व लाटघाट का निर्माण, सीएचसी लालगंज में 100 शैय्या चिकित्सालय का निर्माण, विकास खण्ड महराजगंज में भैरव बाबा स्थल का पर्यटन विकास कार्य, विकास खण्ड पल्हना के ग्राम मियापुर बासदेवा में वृहद गो संरक्षण केन्द्र का निर्माण, आवासीय तहसील मार्टीनगंज का निर्माण कार्य, पीएचसी छाऊ मुहम्मदपुर का निर्माण, राजकीय पालिटेक्निक मकराहा अतरौलिया, राजकीय पालिटेक्निक भीलीहिली में महिला छात्रावास का निर्माण, दुर्गा जी होम्योपैथिक कालेज चण्डेश्वर में पार्किंग, औषधि भण्डार, म्यूजीयम हाल व बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्यों आदि की समीक्षा की गयी।
थाना रानी की सराय, बरदह व कन्धरापुर में पुलिस के लिए बैरक बनाया जा रहा है, जिसमें रानी की सराय व बरदह में खराब ईंट लगाये जाने एवं थाना कन्धरापुर में पुलिस बैरक का पीलर मानक के अनुसार न बनाये जाने की शिकायत पुलिस विभाग द्वारा की गयी, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रान्तीय खण्ड के एक्सीयन को निर्देश दिये कि उक्त कमियों को तत्काल ठीक कराना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने सीडीओ को निर्देश दिये कि कमेटी बनाकर उक्त बैरकों की जॉच कराना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ निर्माण खण्ड-5 द्वारा वीवी पैट गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी समीक्षा आयुक्त द्वारा की गयी है, जिसको 20 दिसम्बर 2020 तक पूर्ण कराने के लिए निर्देश दिये गये थे, लेकिन अभी भी 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए पीडब्ल्यूडी एसीएस को पत्र लिखने के लिए डीईएसटीओ को निर्देश दिये। इसी के साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिया कि उक्त कार्य को 2-3 दिन में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं, जिनका परियोजना के निर्माण कार्यां का माइल स्टोन लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण नही है, उनको चेतावनी देने के निर्देश दिये। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि माइल स्टोन को समय से पूर्ण करने के लिए मैनपावर बढ़ाकर निर्माण कार्यां को पूर्ण करें।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशलगॉव व लाटघाट के निर्माण कार्यां को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के लिए जिलाधिकारी ने उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में जहॉ-जहॉ निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, उन पर कार्यरत श्रमिकों को पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर श्रम विभाग में कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, प्रान्तीय निर्माण खण्ड, निर्माण खण्ड-2 व 5 के एक्सीयन, डीपीआरओ लालजी दूबे, डीईएसटीओ आरडी राम सहित संबंधित अधिकारी व संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आजमगढ़ 09 जनवरी– एक्सीयन विद्युत वितरण खण्ड प्रथम अरविन्द कुमार सिंह ने बताया है कि कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है। इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) श्रेणी के बकायेदारों को उनके दिनांक 30 नवम्बर 2020 तक के विद्युत बकाये पर सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
उन्होने बताया कि यह योजना दिनांक 15 दिसम्बर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेगी। बकायेदार उपभोक्ता इस अवधि में अपना पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। उपभोक्ता को योजना में पंजीकरण सम्बन्धित अधि0 अभि0/एसडीओ कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों पर ऑनलाइन कराना होगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता स्वयं भी योजना में पंजीकरण उ0प्र0 पा0का0लि0 की वेबसाइट ूूण्नचमदमतहलण्पद पर करा सकेगा।
इस योजना का लाभ पाने हेतु उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं का योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। योजना में उपभोक्ता के ऑनलाइन पंजीकरण के समय खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण यथा पंजीकरण हेतु देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान की स्थिति इत्यादि परिलक्षित होगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता का फोन नम्बर एवं बिल संशोधन का विकल्प अवश्य लिया जायेगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को उनके माह नवम्बर 20 तक के विद्युत बीजक में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत एवं दिनांक 30 नवम्बर 2020 के उपरान्त के वर्तमान देयों के साथ जमा करना होगा, जिसके बाद ही उनका पंजीकरण पूर्ण होगा। पंजीकरण के बाद यदि उपभोक्ता बिल संशोधन का विकल्प चुनता है तो सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह संशोधन का विकल्प दर्ज होने की तिथि से अधिकतम 07 दिन के अंदर उपभोक्ता का बिल ऑनलाईन संशोधित करें, जिससे उपभोक्ता को तत्काल एसएमएस के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित हो जाये। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाईट पर देख सकता है। किसी भी स्थिति में मैन्युअल रसीद से भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा एवं सभी भुगतान ऑनलाइन-ओटीएस मद में ही लिये जायेंगे।
इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) दर श्रेणी के पंजीकृत उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 2020 तक के बकाये पर लगे अधिभार को छोड़ते हुए भुगतान करने की तिथि तक की सम्पूर्ण देय धनराशि (अर्थात 30 नवम्बर 2020 तक का मूल बकाया $30 नवम्बर 2020 के बाद से भुगतान करने की तिथि तक सृजित समस्त मासिक बिल$ 30 नवम्बर 2020 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तिथि तक का अधिभार, पंजीकरण के समय प्राप्त कर ली गई राशि को छोड़ते हुए) का भुगतान विलम्बतम् दिनांक 28 फरवरी 2021 तक अवश्य जमा करना होगा। उपभोक्ता उक्त भुगतान निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपनी सुविधा अनुसार किश्तों में अथवा एकमुश्त भी जमा कर सकता है। किश्तों में भुगतान की सुविधा सीएससी पर उपलब्ध नहीं होगी। उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर दिनांक 30 नवम्बर 2020 तक के बकाये पर लगा अधिभार शत-प्रतिशत समाप्त कर दिया जायेगा। अन्यथा उनका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जायेगा तथा पंजीकरण के समय जमा राशि में से रु0 2000 अथवा वास्तविक जमा राशि, जो भी न्यूनतम हो, जब्त कर शेष जमा धनराशि को बकाये में समायोजित करते हुये उसके बिल में पुनः ब्याज का निर्धारण कर दिया जायेगा।
कुछ उपभोक्ताओं के विवादित देय धनराशि, कटे संयोजनों पर बिल जारी होते रहने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से बिल संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। बिल का संशोधन व अवास्तविक धनराशि के अपलेखन हेतु अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का कोई अधिकारी/कर्मचारी अधिकृत नहीं होगा। अतः जिन बकायेदारों के बिल संशोधित होने हैं उनको पंजीकरण के पश्चात शुद्ध बिल जारी करना अधिशासी अभियन्ता का उत्तरदायित्व होगा। इस योजना के अर्न्तगत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। उ0प्र0 शासन को जमा की जाने वाली शमन शुल्क की धनराशि इस योजना से आच्छादित नहीं रहेगी।
इस योजना के अर्न्तगत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। इन उपभोक्ताओं पर पंजीकरण की कार्यवाही नही की जायेगी, वरन ऐसे उपभोक्ताओं के पीडी फाइनल बिल के सापेक्ष वितरण निगम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना मैन्यूअली करते हुए अधिभार की छूट के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त अथवा किश्तो में (पार्ट पेमेन्ट द्वारा) कराते हुए शेष धनराशि का अपलेखन कर इनकी पी0डी0 ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है।
इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं से नोटरी द्वारा सत्यापित एफिडेविट इस आशय का प्राप्त किया जायेगा कि योजना के अन्तर्गत समाधान हो जाने पर वे न्यायालयों से अपने वाद वापस ले लेंगे। वितरण निगम द्वारा बिल मैनुअली संशोधित करके उसे ऑनलाइन फीड किया जायेगा एवं उसका भुगतान ऑनलाइन ही प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही निर्गत संशोधित बीजक में अंकित ब्याज की राशि मॉफ मानी जायेगी, अन्यथा सम्पूर्ण बीजक की राशि ही बकाया रहेगी। उपरोक्त सभी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी, जिससे भविष्य में त्रुटिपूर्ण बिल निर्गत नहीं होंगे। उपरोक्त योजना में माफ की गयी विलम्बित भुगतान अधिभार की धनराशि का वहन सम्बन्धित वितरण निगम द्वारा अपनी आरओई (त्मजनतद वद म्ुनपजल) की धनराशि से किया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्राप्त आवेदनों के बिल रिवीजन की प्रगति का अनुश्रवण ऑनलाइन प्रणाली पर उपलब्ध सूचना के माध्यम से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)/मुख्य अभियन्ता (वितरण)/डिस्काम मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। उपभोक्ताओं के पंजीकरण एवं बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।

आजमगढ़ 09 जनवरी– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनलॉक-4 के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुसार कान्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कन्टेनमेंट जोन में पुष्ट हुये कोविड-19 मरीज के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कन्टेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किये जाने के निर्देश हैं।
तत्क्रम में पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण 1-रामजग के घर के आस पास, बदरका, नपा0प0 आजमगढ, 2-रमाकान्त के घर के आस पास, मुस्तफाबाद, सदर, 3-राय बस्ती, गौरी नरायनपुर, सगड़ी, 4-आशीष श्रीवास्तव के घर के आस पास, बयासी, सदर, 5-लक्ष्मण पाण्डेय के घर के आस पास, दुर्वासा, निजामाबाद, 6-राजाराम के घर के आस पास, फूलेश, माटीनगंज, 7-हसनैन के घर के आस पास, भैसकुर, लालगंज, 8-हवलदार के घर के आस पास, बघौरा इमामपुर, निजामाबाद, 9-पुलिस क्लब, पुलिस लाइन, न0पा0प0 आजमगढ़, 10-स्पोर्ट क्लब, पुलिस लाइन, न0पा0प0 आजमगढ़, 11-राजीव कुमार के घर के आस पास, चकला पहाड़पुर, न0पाप0 आजमगढ़, 12-प्रदीप कुमार के घर के आस पास, सिविल लाइन, न0पा0प0 आजमगढ़, 13-सुरेन्द्र के घर के आस पास, भोर्रामकबूलपुर, सदर, 14-अजय श्रीवास्तव के घर के आस पास, सिधारी, न0पा0प0 आजमगढ़, 15-लालचन्द के घर के आस पास, कोलघाट, सदर, 16-रामहित के घर के आस पास, बेलऊ, माटीनगंज, 17-श्रीनाथ तिवारी के घर के आस पास, रूपाली कालोनी, सदर, 18-मुख्य पुरवा, खराट, मार्टीनगंज, 19-पुलिस अधीक्षक के आवास के आस पास, हरबंश्पुर, न0पा0प0 आजमगढ़, 20-सन्तलाल के घर के आस पास, इदिलपुर, सदर हाटस्पाट को बंद करते हुये कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त की गयी।

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