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महासमुंद 09 अप्रैल 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए जारी कार्यक्रम अनुसार मतदान के दिन संबंधितों को संवैतनिक अवकाश प्रदान किए जाने श्रम विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड एवं तेलंगाना राज्य के लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतदान दिवस के दिन पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित/कार्यरत प्रत्येक कामगार को लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 135 ख के तहत मतदान तिथि के लिए संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में सर्व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं सर्व विभाग प्रमुखों को आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।