उत्तराखंड:महाकुंभ 2021 बाहर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 72 घंटे पुरानी कोविड रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र लाना होगा।(दीपक रावत मेला अधिकारी)

उत्तराखंड:महाकुंभ 2021
बाहर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 72
घंटे पुरानी कोविड रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र लाना होगा।(दीपक रावत मेला अधिकारी)
प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक

हरिद्वार। एक अप्रैल से कुंभ मेला शुरू होगा। इसके बाद मेला क्षेत्र के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 72 घंटे पुरानी कोविड रिपोर्ट या वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र लाना होगा। अगर आप हरिद्वार के निवासी हैं और आपका क्षेत्र मेला क्षेत्र में शामिल नहीं है तब भी आपके लिए कोविड रिपोर्ट और वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य होगा। ऐसे हालातों से कामकाजी लोगों, श्रमिकों और छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है।  
शासन ने मेला क्षेत्र की अवधि और भौगोलिक क्षेत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें सबसे बड़ा पेच यह है कि मेला क्षेत्र के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को कोविड रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र लाना होगा। हरिद्वार जिले के उन स्थानीय निवासियों पर भी यह नियम लागू होगा जिनके निवास मेला क्षेत्र में शामिल नहीं है।

मसलन रुड़की और हरिद्वार के देहात का एक बड़ा क्षेत्र मेला क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऐसे में अगर यहां का कोई स्थानीय निवासी मेला क्षेत्र में आता है तो उसको पहले कोविड आरटीपीसीआर रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र दिखाना होगा। अगर रिपोर्ट या प्रमाणपत्र नहीं है तो व्यक्ति को मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 
सैकड़ों लोग सिडकुल स्थित फैक्टरियों में कार्य करते हैं
बता दें, रुड़की और हरिद्वार के विभिन्न देहात क्षेत्र का जिला मुख्यालय रोशनाबाद है। वहीं देहात क्षेत्र के सैकड़ों लोग सिडकुल स्थित फैक्टरियों में कार्य करते हैं। कई कामकाजी लोग भी रुड़की और देहात क्षेत्र के हरिद्वार आना-जाना करते हैं।
हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय, गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, एसएमजेएन पीजी कॉलेज, चिन्मयी डिग्री कॉलेज समेत दर्जन पर निजी कॉलेज भी हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में रुड़की और हरिद्वार के भी कई छात्र अध्ययनरत हैं। इनके लिए भी कोविड रिपोर्ट और वैक्सीनेशन प्रमाण की अनिवार्यता बड़ी बाधा बन सकती है। 
एक अप्रैल से मेला क्षेत्र में आने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 72 घंटे तक की आरटीपीसीआर कोविड रिपोर्ट लानी होगी। अगर प्रदेश के जिले का भी कोई क्षेत्र मेला क्षेत्र में शामिल नहीं है तो वहां के निवासियों के लिए भी कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।

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