बेटे की हत्या के आरोपों में घिरा पिता सबूतों के अभाव के चलते बरी –
मोगा 31 जनवरी (शालीन शर्मा ,जिला संवाददाता) -जिला में अतिरिक्त सेशन जज जगदीप सूद की अदालत ने डेढ़ साल पहले पुत्र के कत्ल के आरोपों में घिरे पिता को सबूतों के भारी अभाव के चलते बरी करने का आदेश दिया है इस मामले में जानकारी देते हुए दोषी पक्ष ने बताया कि थाना बाघापुराना पुलिस को जुलाई 2019 में गांव फूलेवाला के पास से गुजरती नहर से एक नौजवान का शव मिला था पुलिस की ओर से गांव के ही सरपंच के पति की ओर से पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने जाकर शव को नहर से बाहर निकलवाया था और शव की पहचान ना होने के चलते इस मामले में 5 जुलाई 2019 को अज्ञात कातिल के खिलाफ मामला दर्ज किया था इस मामले में मृतक की पहचान उसकी मां दलजीत कौर की ओर से कर ली गई थी पुलिस जांच के दौरान इस मामले में मृतक मनप्रीत सिंह उर्फ मनी के पिता जगसीर सिंह के शामिल होने संबंधी पुष्टि होने पर पुलिस की ओर से उसे इस मामले में उसे नामजद किया गया था जिस पर उसकी ओर से अपनी तरफ से एडवोकेट रुपिंदर सिंह बराड़ के माध्यम से मान योग अदालत में सबूत है गवाह पेश किए थे जिस पर अदालत में सुनवाई के दौरान सबूतों व गवाहों की भारी कमी के चलते जगसीर सिंह को बरी करने का आदेश दिया गया है!