फिरोजपुर 19 जून {कैलाश शर्मा जिला विशेष संवाददाता}=
भारतीय रेल से प्रतिदिन लाखों रेल यात्री सफर करते हैं। रेल यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षाके लिए प्रत्येक ट्रेन में अलार्म चैन की व्यवस्था होती है जो सभी कोचों में लगे हुए होते है। प्रत्येक रेल यात्री को अलार्म चेन पुलिंग के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। रेल यात्रियों को अलार्म चेन पुलिंग के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु फिरोजपुर मंडल में समय-समय पर ड्राइव चलाया जा जाता है। मंडल के रेलवे स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट करके रेल यात्रियों को चेन पुलिंग के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है।
अक्सर रेल यात्री अपनी सुविधानुसार, अर्थात जिस स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती है, उसके आते ही चेन खींच देते हैं या बिना वजह चेन खींचकर ट्रेन को रोक देते है। इससे ना केवल ट्रेन रूक जाती है बल्कि इसकी गति भी प्रभावित होती है। जिससे ट्रेनें देरी से चलती हैं और यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में विलंब होता है। बिना उचित कारण के चेन खींचने पर रेलवे नियमों के अंतर्गत 1000 रुपया जुर्माना या एक साल की कैद अथवा दोनों सजा का प्रावधान है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अलार्म चेन पुलिंग के मामले में रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत वर्ष 2024 के जनवरी से जून माह के 15 तारीख तक के दौरान 519 केस रजिस्टर्ड कर 462 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे लगभग 97 हजार रुपया जुर्माना वसूल किया गयाI
फिरोजपुर मंडल रेल यात्रियों से अपील करता है कि बिना किसी ठोस कारण के चेन पुलिंग ना करें। चेन पुलिंग के कारण ट्रेनों के परिचालन में अनेक व्यवधान उत्पन्न होते है।