बलरामपुर 17 जून 2025/ मत्स्य पालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया है कि वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत् 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में सभी तालाबो एवं जल-स्त्रोतो में जिनका संबंध नदी-नालों से नहीं है, अतिरिक्त जलाषयों मे किये जा रहे केज कल्चल को छोड़कर सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस नियम का उल्लंघन करने एवं अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है।
जितेंद्र पटेल छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे VV News Vaashvara के प्रशानिक सम्पादक हैं, जहां वे निष्पक्ष और जनहित पत्रकारिता को बढ़ावा देते हैं। पुलिस परिवार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की समस्याओं को उजागर कर समाधान के लिए सरकार तक पहुंचाते हैं, साथ ही उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं।
सूचना का अधिकार के प्रदेश सचिव के रूप में, जितेंद्र पटेल पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में काम करते हैं, जिससे आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी मिल सके। वे समाज में जागरूकता फैलाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और हर वर्ग की आवाज को मंच देना है।
रायबरेलीरिपोर्टर विपिन राजपूत रायबरेली की डायल 112 बेड़े में 46 चार पहिया वाहन हो गए हैं। गाड़ियां निष्पर्योज्य होने के बाद इस बेड़े में कुल 39 गाड़ियां थीं। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने आज पुलिस ऑफिस में सात गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई जिन्हे अलग अलग थाना क्षेत्रों में समायोजित […]