आश्रम, छात्रावासों में खुली निविदा और भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए सामग्रियां क्रय की गई- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास

 जांजगीर चांपा, 14 अप्रैल,2022/ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री लहरे ने बताया कि आदिवासी विकास विभाग  जांजगीर द्वारा जिले में संचालित अनुसूचित जाति / जनजाति छात्रावास / आश्रमों में जिला खनिज संस्थान न्यास जांजगीर द्वारा सत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में विद्यार्थियों के उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों (पंखा, गद्दा, पलंग, वाटर टैंक, आर. और मशीन, मल्टी स्टेशन जीम इत्यादि) का क्रय नियमानुसार खुली निविदा और भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए किया गया है।
     उन्होंने बताया कि सामग्रियों के क्रय की कार्यवाही अध्यक्ष प्रबंध कारिणी समिति जिला खनिज संस्थान न्यास जांजगीर के द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये किया गया है। सभी सामग्री छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल ई-मानक अथवा खुली निविदा के माध्यम से की गई है। सामग्री की गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र  सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा चयनित गुणवत्ता परीक्षण करने वाले संस्थानों से प्राप्त की गई है। श्री लहरे ने बताया कि  क्रय की गई सामग्रियों का भौतिक सत्यान कराया गया है क्रय की कार्यवाही वित्तीय नियम एवं भण्डार क्रय नियम के अनुरूप की गई है। उन्होंने बताया कि क्रय की गई सामग्री छात्रावास / आश्रमों में उपलब्ध है।

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