गेहुॅ खरीद हेतु खाद्य विभाग के 20, पीसीएफ के 45 एवं भारतीय खाद्य निगम के 02, कुल 67 केंद्र स्थापित


आजमगढ़ 22 मार्च– अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में क्रय एजेंसियों/क्रय केन्द्र के प्रभारियों के साथ गेहूं खरीद वर्ष 2021-22 हेतु कार्यशाला/बैठक संपन्न हुई।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी आरपी पटेल ने बताया कि जनपद आजमगढ़ गेहुॅ खरीद हेतु खाद्य विभाग के 20, पीसीएफ के 45 एवं भारतीय खाद्य निगम के 02, कुल 67 केंद्र स्थापित किए गए हैं। गेहूं खरीद 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक होगी। गेहूं खरीद 2021-22 में ऑनलाइन खरीद की जाएगी, जिसके लिए कृषक को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जो कृषक गत वर्ष अपना पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें नवीनीकरण कराना होगा। गेहूं खरीद वर 2021-22 हेतु शासन द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य रु0 1975 प्रति कुंटल घोषित किया गया है। इस वर्ष बटाईदार कृषकों से भी गेहूं खरीद की जाएगी। बटाईदार कृषकों से सत्यापन उपरांत अधिकतम 100 कुंतल तक गेहूं क्रय किया जाएगा। रवि विपणन वर्ष 2021-22 में यथासंभव इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज मशीन के माध्यम से किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 ने सभी क्रय केन्द्र प्रभारियों से कहा कि सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर बैनर लगा होना चाहिए, जिस पर टोल फ्री नंबर 18001800150 अंकित होना चाहिए। केंद्र पर बैंक का नाम, धान के गुण विनिर्दिष्ट्या का प्रदर्शन होना चाहिए। प्रत्येक केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे, नमी मापक यंत्र, पंखा, झरना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए तथा किसानों के सुख सुविधा हेतु छाया कुर्सी, पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए। इसी के साथ ही सभी क्रय एजेंसियों पर पर्याप्त मात्रा में बोरे न्यूनतम 5 गॉठ व धनराशि कम से कम 25 लाख की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। सभी क्रय एजेंसी संकल्प लें कि मूल्य समर्थन योजना का लाभ अधिकतम किसानों को मिले।
उन्होने कहा कि 100 कुंटल तक की मात्रा ऑनलाइन सत्यापन से मुक्त रहेगी, 100 कुंतल से अधिक मात्रा का सत्यापन उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
उन्होने समस्त जिलाधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में स्थापित केंद्रों का प्रत्येक सप्ताह निरन्तर निरीक्षण करायेंगे और केंद्रों पर बोरा, धनराशि आदि की व्यवस्था का अनुश्रवण करते हुए खरीद सुनिश्चित कराएंगे।
अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 ने मंडी समिति को निर्देश दिये कि क्रय केन्द्रों पर अपेक्षित संख्या में छन्ना, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, नमी मापक यंत्र व अन्य सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही खराब यंत्रों को तत्काल ठीक कराएं तथा इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की मरम्मत हेतु जनपदवार मैकेनिक नियुक्ति करें एवं मैकेनिक के मोबाइल नंबर का सभी को परिचालन करें।
उन्होने गेहूं क्रय केंद्र प्रभारियों/क्रय एजेंसियों से अपेक्षा किया है कि कृषक से विनम्र व्यवहार करें एवं केंद्र पर श्रमिक, धनराशि व खाली बोरों की उपलब्धता सदैव बनाए रखें। गेहूं के बोरों पर कोड नंबर की स्टैंसिलिंग व सिलाई लाल रंग से की जाएगी। समस्त क्रय एजेंसियों द्वारा किसानों से क्रय गेहूं के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात यथासंभव 72 घंटे के अंतर्गत उनके खाता में सुनिश्चित कराया जाएगा।
उन्होने भारतीय खाद्य निगम से अपेक्षा किया है कि डिपो पर ट्रकों की लंबी लाइनें न लगने पावे एवं प्रयास रहे कि डिपो पर तेजी से गेहूं का उतार हो तथा हॉल्टेज ना देना पड़े। पर्याप्त क्रेडिट लिमिट बनाए रखें व क्रय एजेंसियों को तत्काल भुगतान करें। इस अवसर पर समस्त उप जिलाधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी आरपी पटेल, समस्त क्रय एजेन्सी/केन्द्रों के प्रभारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

10 से 24 मार्च तक आयुष्मान पखवाड़ा के तहत ब्लॉक मुख्यालय पर बनेगें गोल्डेन कार्ड – जिलाधिकारी

आजमगढ़ 22 मार्च– आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित गोल्डेन कार्ड विहीन परिवारों में गोल्डेन कार्ड (आयुष्मान कार्ड) उपलब्ध कराने के लिए 10 से 24 मार्च तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है।
जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि जिन परिवारों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का आयुष्मान पत्र जारी हुआ है और उन्होनें ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा गोल्डेन कार्ड नहीं बनवाए हैं, उनके लिए ब्लॉक स्तरीय माइक्रोप्लान के तहत कैंप लगाकर विगत 10 मार्च से अभियान के तहत गोल्डेन कार्ड बनाए जा रहें हैं। सामाजिक, आर्थिक जनगणना-2011 के आधार पर जिनके पास प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का पत्र आया हो या सूची में उसका नाम हैं, उन्हीं लोगों का आयुष्मान पत्र के आधार पर आयुष्मान गोल्डेन कार्ड बनाया जा रहा है। सभी छूटे हुए लोगों को शासन के आदेश आने के बाद पुनः गणना के आधार पर आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 एके मिश्रा ने बताया कि योजना से आच्छादित परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार को पांच लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था गोल्डेन कार्ड द्वारा दी जा रही है। इसका लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जन आरोग्य का पत्र पात्र व्यक्ति के पास होना जरूरी है, तभी उसका गोल्डेन कार्ड बन पाएगा।
योजना के नोडल अधिकारी डॉ0 वाईके राय ने बताया कि पखवाड़े में आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए कैंप के माध्यम से लाभार्थियों का गोल्डेन कार्ड बनाया जा रहा है। जिन परिवारों के पास आयुष्मान पत्र है लेकिन उन्होने अभी तक उस पत्र को ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है, उन परिवारों को लक्षित कर यह पखवाड़ा जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से लक्षित परिवारों को योजना के प्रति जागरूक कर उन्हें जिले में लगे कैम्प तक लाकर निःशुल्क पंजीकरण कर आयुष्मान गोल्डेन कार्ड से जोड़ा जा रहा है।

आयुष्मान भारत के जिला सूचना प्रणाली प्रबन्धक (डीआईएसएम) अजय प्रताप सिंह ने बताया कि आयुष्मान पखवाड़ा के प्रचार के तहत विगत 10 मार्च से शुरू हुए अभियान के लिए जिले में 110 कैंप लगाए गए, जिसके तहत अब तक 13560 पात्र लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनाए जा चुके हैं और लगभग 6500 लाभार्थी परिवार को कवर किया जा चुका है। इस पखवाड़ा में लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए किसी भी जनसेवा केंन्द्र एवं चिन्हित हॉस्पिटल में कोई राशि नहीं ली गयी। प्रत्येक लाभार्थी को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदारों द्वारा राशन लेने आये आयुष्मान पत्र धारकों की सूची से मिलान कर ऑनलाइन पंजीकरण कर राशन दिया गया। साथ ही आशा कार्यकर्ता द्वारा माइक्रोप्लान के तहत ब्लॉक स्तरीय पर सघन रूप से अभियान चल कर आयुष्मान पत्र धारकों को उनके आधार के साथ ऑनलाइन पंजीकरण किया गया। आयुष्मान भारत योजना से संबंधित समस्या व जानकारी प्राप्त करने के लिए 7021543610 हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्कः कर सकतें हैं।

शासन के सख्त निर्देश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह फरवरी 2021 तक का वेतन समस्त राज्य कर्मचारियों को तत्काल भुगतान करना सुनिश्चित करेंजिलाधिकारी

आजमगढ़ 22 मार्च– शासन के सख्त निर्देश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह फरवरी 2021 तक का वेतन समस्त राज्य कर्मचारियों को तत्काल भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 23 मार्च 2021 तक मुख्य कोषाधिकारी को उपलब्ध करायें, कि मैने अपने आहरण वितरण अधिकारी के दायित्व में आने वाले समस्त कर्मचारियों का नियमानुसार देय भुगतान कर दिया है, कोई भुगतान लम्बित नही है। यदि किसी कर्मचारी का देय भुगतान लम्बित है तो उसके सम्बन्ध में कारण सहित पत्र में उल्लेख करते हुए आवश्यक रूप से कोषागार में उपलब्ध करायें।

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