मध्यप्रदेश विधानसभा में पारित हुआ फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021…..
ब्यूरो चीफ //राहुल कुशवाहा रीवा मध्य प्रदेश…8889284934
भोपाल: मध्य प्रदेश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 सोमवार को विधानसभा में पारित किया गया। यह विधेयक जनवरी में सरकार के उस अध्यादेश की जगह है, जिसमें किसी का धोखा से धर्मपरिवर्तन कराया गया है।
इस बिल में कुछ मामलों में 10 साल के कारावास और उल्लंघनकर्ताओं के लिए भारी जुर्माना का प्रावधान था। 9 जनवरी को पारित हुए इस बिल में शादी के लिए फर्जी तरीके से धर्म परिवर्तन करने वालों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है।
राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसके एक महीने के भीतर अध्यादेश के तहत 23 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा था कि भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा सात मामले सामने आए हैं, जिनमें इंदौर में पांच, जबलपुर और रीवा में चार-चार और ग्वालियर संभाग में तीन मामले दर्ज किए गए हैं।
भोपाल में एक मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल पर एक शिक्षक द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। महिला टीचर ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे परेशान किया।
‘लव जिहाद’ ताबूत में अंतिम कील
जाहिर तौर पर बिल का लक्ष्य ‘लव जिहाद’ ताबूत में अंतिम कील ठोंकना है। लव जिहाद कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा मुस्लिम पुरुषों और हिंदू महिलाओं के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है, जो मानते हैं कि मुस्लिम पुरुष रूपांतरण के लिए गैर-मुस्लिम समुदायों से संबंधित महिलाओं से शादी करते हैं।
विधेयक को उत्तर प्रदेश द्वारा पारित कानून की लाइन पर विधानसभा में पारित किया गया, जिसमें समान प्रावधान हैं।