16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रतिदिन रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में रात्रिकालीन आवागमन एवं संव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

आजमगढ़ 17 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि दिनांक 16 अप्रैल 2021 से दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक प्रतिदिन रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में रात्रिकालीन आवागमन एवं संव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किये जाने तथा प्रत्येक रविवार को जनपद के समस्त बाजार बंद किये जाने हेतु तथा प्रत्येक रविवार को गहन सेनिटाइजेशन अभियान चलाये जाने हेतु आदेश दिया गया है। तत्क्रम में जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक रविवार को नगरीय क्षेत्रों में समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत राज अधिकारी गहन सेनिटाइजेशन अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु फायर स्टेशनों पर उपलब्ध संसाधनों का भी उपयोग सेनिटाइजेशन कार्य हेतु किया जायेगा।

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