कोविड-19संक्रमण के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनपद न्यायालयों के संचालन हेतु जारी हुआ दिशा निर्देश

कोविड-19संक्रमण के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनपद न्यायालयों के संचालन हेतु जारी हुआ दिशा निर्देश

विवेक जायसवाल की रिपोर्ट। अतरौलिया आजमगढ़ 27 अप्रैल– प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय आजमगढ़ ने अवगत कराया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ते कोविड-18 संक्रमण के दृष्टिगत जनपद न्यायालयों के संचालन हेतु जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायालय आजमगढ़ के कार्य की समयावधि प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कर दी गयी है तथा मात्र दो न्यायालय, एक सेशन न्यायालय व एक मजिस्ट्रेट न्यायालय संचालित होंगे, जिसमें नवीन जमानत (फ्रेश बेल) व रिलीज से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेन्सिंग / वर्चुअल माध्यम से होगी एवं बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी अभिलिखित किये जोयेगे। नवीन जमानत (फ्रेश बेल) व रिलीज से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र जनपद न्यायालय आजमगढ़ की ई-मेल आई.डी. dcazafiling@gmail.com पर अधिवक्तागण द्वारा जिन पर अधिवक्तागण/वादकारीगण के ई-मेल आईडी व मोबाइल नम्बर को अंकित करते हुये प्रेषित किये जायेंगे। सभी अधिवक्तागण व वादकारियों का न्यायालय परिसर में प्रवेश माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित रहेगा।। अतरौलिया आजमगढ़ से वी वी न्यूज़ संवाददाता विवेक जायसवाल की रिपोर्ट

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