ग्वालियर: आपराधिक मामलों में किस तरह से साक्ष्य संकलन किया जाए की जानकारी प्रशिक्षण के दौरान डायरेक्टर शशिकांत शुक्ला ने दी

ग्वालियर मध्य-प्रदेश से जिला ब्यूरो विनय त्रिवेदी कैमरामैन सौरभ के साथ

ग्वालियर एनसीआरबी के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन स्थानीय बाल भवन में शनिवार को किया गया ।जिसमें एफ एस एल के स्पेशल डायरेक्टर शशिकांत शुक्ला आए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से आपराधिक मामलों में साक्ष्य संकलन किया जाए। यदि अनुसंधान अधिकारी प्रयोगशाला किसी भी मामले के बिसरा अथवा अन्य साक्ष्य जांच के लिए भेज रहे हैं तो उसमें पुलिस अधीक्षक या संबंधित न्यायालय का फॉरवर्डिंग लेटर होना चाहिए

इसी तरह प्राधिकार पत्र पर भेजने वाले के हस्ताक्षर और पद मुद्रा होनी चाहिए। प्रथम सूचना पत्रक यानी फिर मर्ग सूचना की सत्यापित प्रति एमएलसी शव परीक्षण रिपोर्ट भी संबंधित मामले के साक्ष्य के साथ भेजना चाहिए ।उन्होंने बताया कि हाल ही में न्यायालय ने एक प्रकरण में साक्ष्य संकलन और उसकी जांच रिपोर्ट को विधिवत पेश करने के लिए बिंदुवार डायरेक्शन दिए हैं ।उसी के अनुरूप हमें साक्ष्य संकलन करना चाहिए। खासकर जांच अधिकारी को ऐसे पहलुओं के आधार पर साक्ष्य जांच के लिए भेजना चाहिए जिसमें संबंधित अधिकारी उसके प्राधिकार के पत्र डीएनए की अनुमति का पत्र शव पंचनामा एमटीपी रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के तीनों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अलावा सभी अनुविभागीय अधिकारी सीएसपी डीएसपी और थाना प्रभारी सहित जांच कर्ता अधिकारी मौजूद थे।
बाइट- शशिकांत शुक्ला,डायरेक्टर,एफएसएल

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