हल्द्वानी: एक अप्रैल 23 से 15 साल पुराने सरकारी वाहन अब नही चलेंगे,

स्लग- 15 साल पुराने वाहन नहीं चलेंगे
रिपोर्ट-जफर अंसारी
स्थान- हल्द्वानी

एंकर- हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में सरकारी विभागों में लगे पुराने वाहन 1 अप्रैल से नहीं चल पाएंगे मोटर यान अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब सरकारी विभागों में 15 साल से पुराने राजकीय वाहनों का संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा गौरतलब है। कि केंद्रीय वाहन राज्य सरकार या संघ या राज्य के क्षेत्र के सरकारी वाहन इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सभी वाहन 15 साल से पुराने उनका नवीनीकरण नहीं होगा उन्हें स्वत निरस्त माना जाएगा।


इसके अलावा आरटीओ विभाग द्वारा स्कूलों की गाड़ियों के फिटनेस और जीपीएस लगाए जाने पर भी विशेष अभियान चलाया जाएगा आरटीओ संदीप सैनी ने कहा कि समय-समय पर विभाग द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं इसके अलावा फिटनेस और रिनुअल के समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्कूल की बस में जीपीएस लगा है कि नहीं।

बाईट- संदीप सैनी, आरटीओ हल्द्वानी

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साग़र मलिक उतराखंड प्रभारी(वी वी न्यूज़)

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