रुड़की
15 जून से सरकार ने सोने की ज्वैलरी पर हॉल मार्किंग अनिवार्य करने का फैसला दिया था सर्राफा कारोबारियों ने कोरोना काल में हॉल मार्किंग को और आगे बढ़ाने की अपील भी की थी हॉल मार्किंग अनिवार्य होने से सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता को लेकर संदेश नहीं रह जाएगा अभी तक ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग स्वैच्छिक थी हॉल मार्किंग अनिवार्य होने से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की आशंका नहीं रह जाएगी सोने की 14 कैरेट 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वैलरी पर 15 जून से हॉल मार्किंग अनिवार्य होगी बिना हॉल मार्किंग के आपको सोने की कोई भी ज्वैलरी नहीं मिलेगी, हालांकि हॉल मार्किंग से ग्राहकों पर टैक्स का भार जरूर बढ़ेगा लेकिन सोने की शुद्धता पर ग्राहकों का भरोसा बना रहेगा। हॉल मार्क के साथ ज्वेलरी का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने बताया कि अब चाहकर भी ग्राहक को ज्वेलर्स धोका नही दे सकता। हॉल मार्क की अनिवार्यता के बाद सरकार से टैक्स की चोरी नही कर सकता, अब ज्वैलर्स तीन प्रतिशत टैक्स सरकार को अदा करेगा।