हरदोई: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

हरदोई: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास।

नितिन द्विवेदी संवाददाता हरदोई।

हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 15 के न्यायधीश अबुल कैसा अपहरण वा दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास एवं ₹55000 अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने की दिशा में उसके 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। सांडी थाना क्षेत्र के 1 गांव निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसने कहा था कि उसकी बेटी 10 अक्टूबर 2015 को शाम 6:00 बजे शौच के लिए गई थी।जहां से गांव का उपदेश शादी करने का झांसा देकर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसकी काम से उसकी मदद अजीत मूलचंद एवं दूरबीन ने की। जब इन लोगों सेवा बेटी को वापस बुलाने के लिए कहने गया। तो तीनों ने कहा कि उपदेश को जहां निकल जाना था चला गया है। बेटी को ले जाते समय गांव के कुछ लोगों ने देखा था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी उपदेश के खिलाफ अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई जहां न्यायालय मैं चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दोषी को बहला-फुसलाकर ले गया था। उसके किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश न्यू उसे दोषी मानते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पिता को देने का आदेश दीया है। सजा सुनाई जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा मैं जेल भेज दिया गया।

Read Article

Share Post

VVNEWS वैशवारा

Leave a Reply

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

हरदोई: गिरफ्तारी की मांग लेकर प्रधानों ने किया प्रदर्शन

Wed Sep 14 , 2022
हरदोई: गिरफ्तारी की मांग लेकर प्रधानों ने किया प्रदर्शन।                   नितिन द्विवेदी संवाददाता हरदोई।                   भरावन। प्रधान पुत्र की पिटाई के मामले में 1 तारीख की मांग को लेकर बुधवार सुबह प्रधानों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। प्रधान राम किशोर अर्कवंशी के साथ […]

You May Like

Breaking News

advertisement