उत्तराखंड:पेड़ो के कटान के मामले में सुनवाई 6 अगस्त को


प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक

नैनीताल। हाईकोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क स्थित मोहंड क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाईवे के चौड़ीकरण के चलते 2500 पेड़ों (इनमें अधिकांश साल के हैं) के कटान मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार  रीनू पॉल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि  मोहंड क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क की ही परिधि में नहीं बल्कि शिवालिक क्षेत्र के भूभाग में भी आता है जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से विशेष क्षेत्र है और यहीं से पानी का रिचार्ज भी पूरी दून घाटी में होता है।
 ऐसे मे वृक्षों का कटान, पूरी दून घाटी के पर्यावरण क्षेत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने कोर्ट से पेड़ों के कटान को स्थगित करने की मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की

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