ग्राम पंचायत भागोडीह में उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आवेदन कब तक आमंत्रित जाने


जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के विकासखंड बम्हनीडीह के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरहर से पृथक होकर नवीन ग्राम पंचायत भगोडीह का सृजन किया गया है। वर्तमान में शासकीय उचित मूल्य दुकान रिक्त होने पर इच्छुक संस्थाओं से आवेदन पत्र निम्नलिखित शार्तो के अधीन 8 फरवरी 2021 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सक्ती में कार्यालयीन समय पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

 आवेदन हेतु अधिकृत संस्था – ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व-सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समिति, वन सुरक्षा समिति और अन्य सहकारी समितियां ग्राम पंचायत के द्वारा संचालन की स्थिति में ग्राम पंचायत को दुकान संचालन स्वयं करना होगा। अर्थात् किसी निजी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत को आबंटित उचित मूल्य दुकान का संचालन ग्राम सभा द्वारा नामांकित किए एक समिति जिसमें सरपंच, पंचायत सचिव, पंच, 01 प्राथमिकता राशन कार्ड धारी सम्मिलित हो, उनके द्वारा किया जाएगा। इनमें कम से कम 2 महिला सदस्य होना चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जाने वाली उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन के रूप में किसी स्थानीय शिक्षित एवं बेरोजगार व्यक्ति को ग्राम सभा के अनुमोदन पर नियुक्त किया जाएगा।

 महिला स्व-सहायता समूह हेतु – समूह का पंजीयन होना अनिवार्य है। समूह का पंजीयन आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से कम से कम माह पूर्व का हो तथा इसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो । महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान से संबंधित सभी कार्य खाद्यान्न की प्राप्ति उचित मूल्य दुकान में उपभोक्ताओं को वितरण समूह की महिला सदस्यों द्वारा स्वयं ही की जावेगी किसी भी परिस्थिति में पुरूषों  द्वारा कार्य नही किया जावेगा।

 सहकारी समिति के लिए – समिति का पंजीयन होना अनिवार्य होगा समिति का पंजीयन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व का हो तथा जिसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य अनुभव हो ।
उचित मूल्य दुकान संचालन की इच्छुक संस्था विहित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगी। आवेदन पत्र प्राप्ति की कार्यालयीन अवधि में इस कार्यालय से की जा सकती है। आवेदनकर्ता संस्था आवेदन पत्र पूर्ण तरह भरकर आवेदन पत्र पर वर्णित दस्तावेज आदि को संलग्न कर आवेदन सह दस्तावेज कार्यालयीन अवधि में इस कार्यालय से की जा सकती है। शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन होने की स्थिति में संचालनकर्ता एजेंसी को शासन द्वारा समस्त नियमो-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

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