हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
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हांसी : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढाणा खुर्द (हांसी) के प्रांगण में माननीय निदेशक अभियोजन व जिला न्यायवादी डॉ. दीपक लेघा रणजीत हिसार के आदेश पर तीन नए कानून में हुए संशोधन के बारे में श्रीमती नीलम राय, सहायक जिला न्यायवादी द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन तीन नए आपराधिक कानूनों में हुए संशोधनों पर जागरूक किया गया, श्रीमती राय ने बताया कि तीन नए आपराधिक कानून, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, के आने से भारत की न्याय प्रणाली में क्रांति आ गई है। 1 जुलाई, 2024 भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। बीएनएस, 2023 की धारा 106 (i) के तहत लापरवाही से मौत के लिए सजा को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। इसके अलावा, इसने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अगर ऐसा कृत्य किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किया जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा दी जानी चाहिए । ब्रिटिश सरकार द्वारा पुराने आपराधिक कानून लागू किए गए थे जो ब्रिटिश राष्ट्रों के अनुसार बनाए गए थे, और व्यावहारिक कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ थीं और नए कानून भारत और भारत के नागरिकों की स्थिति के अनुसार लाये गए है। न्यायालय को 45 दिनों के भीतर अपना निर्णय सुनाना होता है, लेकिन पहले इसके लिए समय निर्धारित नहीं था ।इस अवसर पर कार्यवाहक प्राचार्य श्री मती अंजुला दहिया, एडवोकेट अनिल वर्मा, स्कूल स्टाफ व सुश्री डॉ. संजीव कुमारी उपस्थित थे। प्राचार्य श्री मती अंजुला दहिया ने सभी विद्यार्थियों को कानून में हुए संशोधनों के बारे में जागरूक होने का संदेश दिया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।