पूर्व की घटना– दिनांक 07-08-2024 को वादिनी मुकदमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0 पत्र दिया गया कि वादिनी की पुत्री दोपहर 3.00 बजे (लगभग) कोचिगं पढ़ने के लिए बाजार गोसाई (बाबा की बाजार) के लिए निकली थी परन्तु देर रात तक न लौटने पर काफी खौज बीन किया गया, परन्तु पता नही चला। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 360/2024 धारा 137(2)भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) 2023 पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उ0नि0 हरीश कुमार शुक्ला द्वारा की जा रही है । दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन एवं अपहृता के बयान के आधार पर उक्त मुकदमे अभियुक्त दीपांशु उर्फ शेरू पुत्र अवधेश निवासी हमीरपुर रुस्तमपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष को नाम प्रकाश में आया तथा धारा 65(1) BNS व 4(2) पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी ।
गिरफ्तारी का विवरण– पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभिय़ान के क्रम में आज दिनांक- 17/08/2024 को उ0नि0 हरीश शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपांशु उर्फ शेरू पुत्र अवधेश निवासी हमीरपुर रुस्तमपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष को आंखेपुर बाजार के पास से समय करीब 11.25 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त- दीपांशु उर्फ शेरू पुत्र अवधेश निवासी हमीरपुर रुस्तमपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 360/2024 धारा 137(2)/65(1) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) 2023 व 4(2) पोक्सो एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 हरीश कुमार शुक्ल, का0 जितेन्द्र यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।