होलिका दहन व होली तथा शबे-बारात के त्यौहार पर शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखते हुये जनपद में इन त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु प्रशासन शर्तक

आजमगढ़ 16 मार्च– जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि 28 मार्च 2021 से 30 मार्च 2021 के मध्य होली एवं शबे बारात का त्योहार भी मनाया जाना है। दिनांक 28 मार्च 2021 को होलिका दहन किया जायेगा। होली का त्यौहार हिन्दू समुदाय का एक प्रमुख त्यौहार है । जनपद आजमगढ़ में अधिकांश आबादी हिन्दू – मुस्लिम की मिश्रित आबादी है । इस अवसर पर असामाजिक , अवांछनीय , शरारती व समाज विरोधी तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव एवं शांति व कानून व्यवस्था बिगाड़ने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता । यह भी सर्वविदित है कि इस वर्ष कोविड -19 संक्रमण की रोकथाम हेतु धर्मिक आयोजनों के सम्बंध में शासन द्वारा एसओपी जारी की गयी है, जिसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाना है ।होलिका दहन व होली तथा शबे-बारात के त्यौहार पर शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखते हुये जनपद में इन त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु तहसील सदर हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेंद्र सिंह को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, थाना कोतवाली सिधारी तथा रानी की सराय के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार आईएएस तथा थाना क्षेत्र जहानागंज व मुबारकपुर हेतु अनिल कुमार पाठक तहसीलदार सदर को जोनल मजिस्ट्रेट, तहसील लालगंज एवं मेहनगर हेतु उपसंचालक चकबंदी मधुसूदन दुबे को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, थाना क्षेत्र देवगांव एवं मेहनाजपुर हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव तथा थाना क्षेत्र तरवा तथा मेहनगर हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शी को जोनल मजिस्ट्रेट, तहसील फूलपुर, निजामाबाद एवं मार्टिनगंज हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट भू0/रा0 हरी शंकर को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, थाना क्षेत्र फूलपुर एवं पवई हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट फूलपुर रावेन्द्र सिंह, थाना क्षेत्र दीदारगंज एवं बरदह हेतु उपजिला मजिस्ट्रेट मार्टिनगंज दिनेश कुमार मिश्रा तथा थाना क्षेत्र सरायमीर, निजामाबाद, गंभीरपुर, तहबरपुर हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट निजामाबाद राजीव रतन सिंह को जोनल मजिस्ट्रेट, तहसील सगड़ी एवं बुढ़नपुर हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट वि0/रा0 गुरु प्रसाद गुप्ता को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, थाना क्षेत्र जीयनपुर एवं बिलरियागंज हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट सगड़ी राकेश कुमार शुक्ला, थाना क्षेत्र कंधरापुर, रौनापार, महाराजगंज हेतु तहसीलदार सगड़ी विजेंद्र उपाध्याय, थाना क्षेत्र अतरौलिया, अहरौला तथा कप्तानगंज हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट बुढ़नपुर अरविंद सिंह को जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया हैl जिलाधिकारी ने कहा कि  समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिनस्थ तहसीलदार / तहसीलदार न्यायिक ), नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक की तैनाती अपने उपखण्ड में मुख्य-मुख्य स्थानों पर करके सूची दिनांक 20 मार्च 2021 को सॉय तक उपलब्ध करायेगें तथा लेखपालों को अपने मण्डल में उपस्थित रहकर होली के त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित करेंगे। इसी प्रकार बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी अपनें सहायक चकबन्दी अधिकारी की भी तैनाती करेगें तथा खण्ड विकास अधिकारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत की तैनाती अपने विकास खण्ड के संवेदनशील स्थल पर करेगें और ग्राम पंचायत अधिकारियों को अपने-अपने ग्राम पंचायत में उपस्थित रहकर होली के त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए निर्देशित करेगें। जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि पूर्ति निरीक्षकों की ड्यूटी अपने स्तर से लगाकर सूची उपलब्ध कराये ।उपरोक्त सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि होली पर्व सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में अपने तैनाती क्षेत्र की आवश्यकता, परिस्थितियों, संवेदनशीलता, साम्प्रदायिक, जातिगत समस्याओं को देखते हुये अपने पुलिस अधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त पर्व को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न करायें । छोटी से छोटी समस्याओं के आने पर उसे तत्काल जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी के संज्ञान में लाकर सतर्क दृष्टि रखते हुये त्वरित निदान कराकर होली का त्यौहार सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेगें। होली के अवकाश के दिनों में कोई अधिकारी/कर्मचारी बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में री-ओपेन के सम्बंध में जारी निर्देश का जनपद मे भी अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश

आजमगढ़ 16 मार्च– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड -19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में री-ओपेन के सम्बंध में निर्देश जारी करते हुए, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। दिनॉक 13 मार्च 2021 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेपित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1.राजस्व ग्राम कनेरी मिट्ठा , तहसील फूलपुर, 2.मु0 नेवादा, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, तहसील सदर, 3.राजस्व ग्राम लोहरा मुबारकपुर, तहसील सदर, 4.मु0 पुरारानी मुबारकपुर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, तहसील सदर में व्यक्तियों के कोविड -19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।उन्होंने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1.शैलेश यादव के घर के आस पास का क्षेत्र , राजस्व ग्राम कनेरी मिट्ठा , तहसील फूलपुर, 2.जैद हुसेन के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 नेवादा , नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, तहसील सदर, 3.मो0 मुशा के घर के आस पास का क्षेत्र , राजस्व ग्राम लोहरा मुबारकपुर, तहसील सदर, 4.मो0 हसन के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 पुरारानी मुबारकपुर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, तहसील सदर में सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके अंतर्गत  कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम / इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना, इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, confirmed केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास (Travel history) के आधार पर किया जायेगा । 3. SARI (sever Accute Respiratory Infaction) , ILI ( Infuenja Like Illness ) या दूसरे लक्षणों ( भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट ) बाले केसों की जॉच ( Test ), विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध ( Clinical Management ), लोगों की काउसिलिंग व एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (Containinent Zones) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति , वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 

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