ऋणि, अऋणी, बटाईदार व वन पट्टाधारी कृषक करा सकते हैं फसल बीमा
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जांजगीर-चांपा 29 जुलाई 2023/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिये बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई नियत की गई है। इसके लिये राज्य शासन के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले के लिये खरीफ मौसम में धान सिंचित व असिंचित फसल को अधिसूचित किया गया है। धान फसल के लिये ग्राम को इकाई क्षेत्र को इकाई माना गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भूधारक कृषक, बटाईदार व वन पट्टाधारी कृषक ले सकते है। इस वर्ष जिला जांजगीर-चांपा में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड को शासन द्वारा अनुबंध किया गया है।
कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी कृषकों से फसल बीमा का लाभ लेने के लिये अपील की गई है। बीमित राशि धान सिंचित के लिये 58 हजार रू. रूपये तथा धान असिंचित के लिये 41 हजार रु. प्रति हेक्टेयर हैं तथा कृषकों के लिये प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत है। धान सिंचित के लिये 1160 रु. प्रति हेक्टेयर तथा धान असिंचित के लिये 820 रू. प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि फसल बीमा के लिये किसान के साथ अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या सेवा सहकारी समिति से सम्पर्क कर सकते है। इस वर्ष बीमा का स्वेच्छिक आधार पर निर्धारित है, अर्थात ऋणी कृषक अंतिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व आवदेन देकर कर बीमा करने से मना कर सकता है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर, संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते हैं। बीमा से आपदा की स्थिति में फसल सुरक्षा का बेहतर विकल्प होता है। खरीफ फसल हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तक है।