हत्या के चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास
✍️, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश शर्मा जी की खास रिपोर्ट
बीस बीस हजार रुपए जुर्माना
कन्नौज। उत्तरप्रदेश। 31 मई। भाषा। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशंभर प्रसाद ने हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर बीस बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
सौरिख थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में मातादीन की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। शव गांव के दक्षिण में तालाब में तैरता हुआ पाया गया था।
इस मामले में गांव के ही प्रदीप, चंद्रसेखर, दुर्विजय, कुंवर बहादुर, जयवीर व अजब सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की विवेचना थाना प्रभारी संतोष अवस्थी व पुरुषोत्तम दीक्षित द्वारा की गई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा ने बताया कि इस मामले में वादी मुकदमा चिकित्सक व विवेचक सहित 12 गवाहों को परीक्षित कराया गया।
न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लिखा है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। इसलिए अभियुक्त दुर्विजय, कुंवर बहादुर, जयवीर, अजब सिंह प्रत्येक को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15- 15 हजार का जुर्माना लगाया। धारा 201 में सभी को दो वर्ष की कारावास और पांच वर्ष की सजा सुनाई है।