मतदान दिवस हेतु मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मदिरा दुकानें रहेंगी बन्द

मतदान एवं मतगणना के मद्देनजर शुष्क दिवस घोषित

बलौदाबाजार,16 नवंबर 2023/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन कुमार द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यथा संशोधित 1996 के प्रावधानों एवं आयोग की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु द्वितीय चरण के नियत मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 के लिए बलौदाबाजार भाटापारा जिले के अंतर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 1 (घघ) एवं देशी मदिरा दुकानें सीएस 2 (घघ), सीएस 2 ( घघ - कम्पोजिट), एफएल 4 मद्य भण्डागार को मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घन्टे पूर्व की अवधि अर्थात आज 15 नवम्बर 2023 को सांयकाल 5 बजे से 17 नवम्बर 2023 को सम्पूर्ण दिवस तक एवं मतगणना तिथि 03 दिसम्बर 2023 को सम्पूर्ण दिवस बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

  उक्त अवधि में बलौदाबाजार  भाटापारा जिले के समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 1 (घघ) एवं देशी मदिरा दुकानें सीएस 2 (घघ), सीएस 2 (घघ- कम्पोजिट), एफएल 4 मद्य भण्डागार में विक्रय,परोसना, परिवहन एवं धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश सर्व सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए हैं।

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