मध्य प्रदेश //रीवा //सयुंक्त संचालक नगरीय प्रशासन रीवा ने एक आर .टी आई के मामले मे 15 दिवस के अदंर जानकारी देने का C mo सिरमौर को दिया निर्देश

मध्य प्रदेश //रीवा //सयुंक्त संचालक नगरीय प्रशासन रीवा ने एक आर .टी आई के मामले मे 15 दिवस के अदंर जानकारी देने का C mo सिरमौर को दिया निर्देश

ब्यूरो चीफ //राहुल कुशवाहा रीवा मध्य प्रदेश..8889284934

रीवा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 को लागू कर भले ही सरकार अपने काम मे पारदर्शिता लाने के दावे कर रही है पर उसी के अधिनस्थ एक निकाय ने अधिनियम को मजाक वना दिया है । आर टी आई के तहत सिरमौर निकाय से विंध्य प्रदेश समाचार पत्र की प्रधान संपादक द्वारा जानकारी चाही गई थी ! सिरमौर लोक सूचना अधिकारी ने नियम व समय सीमा के अंदर जानकारी उपल्पध नही काराई गई ! जिसके बाद आर टी आई मे प्रथम अपील पर सयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन रीवा संभाग को मामसे की जानकारी दी गई ! मामले पर संज्ञान लेते हुये मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सिरमौर को 27 /03 /2021 को नोटिस जारी करते हुये निर्देश जारी किया गया है कि 8 अप्रैल को अभियोजन के द्धारा चाहे गये सभी दस्तावेजो की मूल कापी के साथ उपस्थित हो अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी । सिरमौर के Cmo के आज उपास्थित हो जाने पर जानकारी देने के लिय 15 दिवस के अदर जानकारी देने का निर्देश दिया है!

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