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मामला खजुरा गांव का
मेहनगर आजमगढ़ स्थानीय तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत खजुरा में एक पैमाइश कराई गई थी जिसमें भरपूर धांधली की गई अशोक सिंह के चक पैमाइश बिना किसी आदेश के कराई गई थी उनका विद्यालय उनके भूमिधरि में बना हुआ है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्व में की गई पैमाइश जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई रिपोर्ट की छाया प्रति उपलब्ध है। दिनांक 06/ 04/ 2024 को जिलाधिकारी मेहनगर को रिटायरमेंट लेखपाल इंद्र बहादुर सिंह ने उपजिलाधिकारी को अपनी साजिश में करके एक कमेटी गठित कराकर पैमाइश कराई गई जो किसी सरहद से नहीं की गई ना ही किसी शहर से टैली किया गया और वादी अशोक सिंह के विद्यालय में ऊसर का दो बिस्सा जमीन बताई जा रहा है इसके बाबत दिनांक 07/ 04/ 2024 को उपजिलाधिकारी मेंहनगर को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया की कल पैमाइश गलत तरीके से की गई है । पुनः पैमाइश टीम गठित कर कराया जाए परंतु उपजिलाधिकारी ने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया इसके बाबत दिनांक 10/04/2024 को माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाया गया कि पैमाइश कराई जाए उसका आदेश भी उपजिलाधिकारी के पास आया है। उसको भी संज्ञान नहीं लिया गया हार थक कर वादी अशोक सिंह ने मंडला आयुक्त महोदय को प्रार्थना पत्र दिनांक 20 / 04/ 2024 को दिया गया मंडला आयुक्त ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कमेटी गठित कर ग्राम प्रधान वादी और प्रतिवादी को सूचित कर बंजर की जमीन और उनके भूमिधरी अलग-अलग पैमाइश कर चिन्हित किया जाए। उस आदेश को भी उप जिलाधिकारी मेंहनगर रामानुज शुक्ला नजर अंदाज कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है की मंडला आयुक्त महोदय का आदेश उप जिलाधिकारी रामानुज शुक्ला के ठेगें पर है