दिव्यांगजनो को शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में जरुरी नही विवाह पंजीकरण।

कृष्ण हरि शर्मा जिला संवाददाता बीबी न्यूज़ बदायूं
बदायूँ : 29 जुलाई। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने अवगत कराया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15000/एवं युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20000/एवं युवक, युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35000/की धनराशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जाती है।
उन्होंने इसकी पात्रता के बारे में बताया कि जिन दम्पत्तियों का विवाह चल वित्तीय वर्ष (2024-25) एवं गत वित्तीय वर्ष (2023-24) में सम्पन्न हुआ है। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक। दम्पत्ति में कोई भी सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो। दम्पत्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवास हो।

उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत पात्र दिव्यांग दम्पत्ति ी http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को विभिन्न प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा जैसे दिव्यांगता प्रदर्शित करते हुए संयुक्त नवीनतम फोटो। शादी का कार्ड अथवा विवाह पंजीकृत प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र। आधार कार्ड (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो) सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र। राष्ट्ीयकृत बैंक में दम्पत्ति का संयुक्त बैंक खाता। ऑनलाइन किये गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी संलग्नकों की फोटो प्रति सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय कक्ष सं0 103 विकास भवन बदायूॅ में जमा करना होगा।

05 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं प्रजापति समाज के आवेदक
बदायूँ : 29 जुलाई। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रजापति समाज के उत्थान हेतु उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अर्न्तगत 15 व 7 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण, निःशुल्क माटीकला टूल किट्स वितरण योजना, माटीकला औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति के गठन एवं ऋण लेने हेतु ऑनलाइन पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों एवं परम्परागत कारीगरों के लिए निर्धारित प्रारूप पर रू0-1.00 से अधिकतम् 10.00 लाख तक के माटीकला उद्योग के अर्न्तगत गृह लघु इकाई लगाने हेतु ऋण आवेदन पत्र आमत्रित किये जा रहें हैं व प्रजापति समाज के उद्यमियों को बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत/ वितरित कराया जाना है।
उन्होंने बताया कि उद्योग संचालन में मशीन / उपकरण हेतु टर्म लोन पर विभाग द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) ऋणदाता बैंको को उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, साक्षर एवं परम्परागत कारीगर हो तथा 05.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु लाभार्थी कम से कम 8वीं पास हो एवं इस विधा में प्रशिक्षित अभ्यर्थी को चयन में वरीयता प्रदान की जाएगी। शासकीय व्यवस्था के अनुसार आरक्षण अनुमन्य है।
उन्होंने बताया कि प्रजापति समाज के आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन upmatikalaboard.in पर जाकर जनसेवा केन्द्र / लोकवाणी केन्द्र से 05 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, ऑनलाइन किये गये ऋण आवेदन पत्र की डाउनलोड उपरान्त प्राप्त स्वहस्ताक्षरित प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय मो०-शहवाजपुर, पुरानी चूँगी, बरेली रोड बदायूँ में जमा किया जा सकता है।

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