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पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटे को हाईकोर्ट से राहत मिली
पूर्वांचल ब्यूरो
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटे को हाईकोर्ट से राहत मिली है। मिर्जापुर थाने में दर्ज एक मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी पर कुछ दिन के लिए रोक लगा दी गई है।
अधिवक्ता इंद्रभान सिंह यादव मुताबिक, मो वाजिद व उनके साथियों के खिलाफ 26 मई 2022 को मिर्जापुर थाने में धारा 420, 467, 468, 471, 386, 504, 506, 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले की अगली तारीख 18 जुलाई 2022 लगाई है। साथ ही तब तक मोहम्मद वाजिद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अधिवक्ता इंद्रभान सिंह यादव ने बताया कि कोर्ट दोनों मामलों की सुनवाई करने के बाद ही आगे बढ़ेगा।