बिहार:बिहार में स्थानीय निकाय से विधानपार्षद चुनाव के पुर्व नगर निगम/नगर पालिका

*बिहार में स्थानीय निकाय से विधानपार्षद चुनाव के पुर्व नगर निगम/नगर पालिका
चुनाव कराया जाए,,,,,,,,,,इन्तेखाब आलम
अररिया
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पोलिंग बूथ कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्तेखाब आलम ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री चुनाव आयोग से मांग की है कि बिहार के नगर निगम एवं नगर परिषद के रिक्त पदों के चुनाव को अभिलंब घोषित किया जाना चाहिए। बिहार में होने वाले आगामी एमएलसी का चुनाव भी नजदीक है ,ऐसी स्थिति में उक्त चुनाव के पहले नगर निकायों के चुनाव होना नियम संगत है। क्योंकि एमएलसी के चुनाव में नगर निकायों के प्रतिनिधि मतदाता होते हैं और बिना उनके मत का चुनाव कराया जाना पूर्ण रूप से असंवैधानिक होगा । नगर निकायों के चुने प्रतिनिधि को उसके मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के 74 व संशोधन अधिनियम 199 दो द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना है तथा नगर पालिकाओं को सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कराना करना है अगर नगर निकाय के प्रतिनिधियों को मताधिकार से वंचित किया जाता है तो संविधान की धारा 32 का यह खुला उल्लंघन होगा । इसलिए मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो, इसके लिए यह जरूरी है कि नगर निकायों का चुनाव एमएलसी चुनाव के पूर्व कराया जाना न्याय संगत होगा।
अररिया फोटो नंबर 1 इंतखाब आलम

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