चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का न करें प्रयोग : नेहा सिंह

वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।

कुरुक्षेत्र 25 फरवरी : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता के साथ पालना करना सुनिश्चित करें। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के सहयोग की जरूरत है।
उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जिससे विभिन्न समुदायों/जातियों/धर्मों के बीच मतभेद, नफरत एवं तनाव पैदा हो। वोट हासिल करने के लिए जातीय एवं सांप्रदायिक अपील न की जाए। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल न करे।
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उम्मीदवार एवं राजनीतिक दल किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी भूमि, भवन का उपयोग झंडा फहराने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे इत्यादि लिखने के लिए न करें, 28 फरवरी को शाम 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना या अन्य प्रकार का कोई प्रलोभन देना एक कानूनन अपराध है, यदि कोई प्रत्याशी अथवा कार्यकर्ता ऐसा करता हुआ पाया गया तो जिला प्रशासन/ राज्य चुनाव आयोग उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक अपने वाहनों में न लेकर जाए।
डीसी ने कहा कि प्रशासन द्वारा तय स्थानों पर ही राजनीतिक सभाओं का आयोजन किया जाए। चुनाव में सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी व उनके समर्थक भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखें। सुरक्षा के दृष्टिगत व्यापक पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मतदान के दिन प्रत्याशी के चुनाव एजेंट्स के मोबाइल रखने की उचित व्यवस्था पोलिंग बूथ पर रहेगी। मतगणना के दौरान राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के मतगणना एजेंट के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी उन्हें ईवीएम में मतों की संख्या ठीक प्रकार से दिखाई दे। उन्होंने कहा कि मतदान पूर्ण होने पर फॉर्म नंबर 17 अथवा 18 (जो भी लागू हो) चुनाव एजेंट्स को शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

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