प्रशांत त्रिवेदी
विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तहसील सदर सभागार में आयोजन में किया गया । शिविर में उपस्थित नितिका राजन , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय कन्नौज द्वारा बताया गया कि बच्चों के अधिकारों को लेकर कोई गंभीर नहीं है । हर जगह बच्चों के अधिकारों की अनदेखी की जाती है । आज भी बच्चों को होटलो पर चाय की दुकानों में काम करते हुए, गुब्बारे और खिलौने बेचते हुए देखा जा सकता है।सरकारी और गैरसरकारी संस्थानों के विभिन्न जागरूकता अभियानों के बावजूद बाल मजदूरी की समस्या खत्म नहीं हुई है । आज कुछ लोगों की स्वार्थपरता के कारण बच्चों का शोषण चरम पर है और बच्चों का एक बड़ा वर्ग इस समस्या से जूझ रहा है और शिक्षा , पोषण तथा अपने अधिकारों से वंचित हैं l लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , 2012 ( POCSO ) के अन्तर्गत सभी जिलों में विशेष न्यायालय बनाये गये जिनमें ऐसे सम्बन्धित सभी मुकदमों का शीघ निस्तारण किया जा सकता है तथा बाल श्रम निषेध व नियमन कानून 1986. यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 3 पेशा और प्रक्रियाओं में जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है । नियोजन को निषिद्ध बनाता है l सचिव द्वारा बताया गया कि कोविड -19 के सक्रमिता से बचाव हेतु सरकार द्वारा प्रस्त गाईन लाईन का सचिव द्वारा बताया गया कि कोविड -19 के सकमित से बचाव हेतु सरकार द्वारा प्रत्त गाईन लाईन का अनुपालन करे तथा मारक , सेनीटाईजर का नियमित उपयोग करे इस संकट में भी वैक्सीन लगवाना सभी के लिए जरूरी है . वैक्सीन ही सिर्फ एकमात्र रास्ता है , जिसके जरिए हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते है l इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र बालिकाओं की शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹ 101000 की धनराशि प्रदान की जाएगी । इसके अलावा सभी बच्चे जो स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको टैबलेट / लैपटॉप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा । जिससे कि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए । यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी पात्रता सुनिश्चित करके जल्द से जल्द इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा ।