कोई भी सरकारी विभाग किसी भी नागरिक को आय संबंधी दस्तावेज जमा करवाने के लिए नहीं करेगा बाध्य : शांतनु

कोई भी सरकारी विभाग किसी भी नागरिक को आय संबंधी दस्तावेज जमा करवाने के लिए नहीं करेगा बाध्य : शांतनु।

हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
दूरभाष – 9416191877

सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकार ने जारी किए निर्देश।
पोर्टल के माध्यम से पीपीएन प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाएगा आय का प्रमाण पत्र।

कुरुक्षेत्र 10 सितंबर : उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कोई भी सरकारी विभाग राज्य के किसी भी निवासी को आय संबंधी प्रमाण दस्तावेज जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, यदि वह परिवार पहचान संख्या (पीपीएन) प्रदान करता है और उसकी आय परिवार सूचना डाटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित के रूप में चिह्नित है। एफआईडीआर में उपलब्ध पीपीएन से जुड़ी सत्यापित जानकारी से अब सरल पोर्टल के माध्यम से काउंटर पर आय प्रमाण पत्र जारी करना संभव हो गया है।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बातचीत करते हुए कहा कि अब हरियाणा के पात्र निवासियों को सरल पोर्टल सरलहरियाणा.जीओवी.इन के माध्यम से पीपीएन के प्रावधानों के अनुसार आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रमाण पत्र पर उनके प्रतिकृति हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किए जाएंगे। एफआईडीआर में निहित सत्यापित आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
एक व्यक्ति जो हरियाणा राज्य का निवासी है, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। एफआईडीआर में अपनी आय सत्यापित करने के इच्छुक निवासी मेरापरिवार.हरियाणा.जीओवी.इन/रिपोर्टग्रिवेंसेस पोर्टल पर जाकर आय सत्यापन के लिए अनुरोध करते हैं, तो इसके पश्चात नामित लोकल कमेटी (एलसी) इसे सत्यापित करेगी और एफआईडीआर में सत्यापित के रूप में दर्ज करेगी।
उन्होंने कहा कि एक बार जारी किया गया आय प्रमाण पत्र (इसके मानक प्रारूप में) जारी होने की तारीख से 31 मार्च (यह तिथि भी शामिल) तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगा। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, यदि उचित प्रक्रिया के बाद भी, यह निष्कर्ष निकालता है कि आय प्रमाण पत्र पर आय का गलत उल्लेख किया गया था या किसी कारणवश एफआईडीआर में गलत तरीके से सत्यापित किया गया था तो आय प्रमाण पत्र अमान्य हो सकता है। यदि कोई आवेदक एफआईडीआर में निहित अपनी आय से सहमत नहीं है, तो वह पीपीएन पोर्टल के शिकायत मॉड्यूल पर पुन: सत्यापन के लिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा अलग से अधिसूचित तंत्र के अनुसार शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। आय प्रमाण पत्र बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग किया जा सकता है, जहां इसे स्वीकार किया जाता है (अर्थात प्रमाण पत्र स्वीकार करने वाली इकाई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अधीन)। इसलिए प्रमाण पत्र पर इसके उपयोग/प्रयोग्यता प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी धोखाधड़ी, गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने या किसी अन्य अवैध तरीके से प्राप्त आय प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और उम्मीदवार या आवेदक द्वारा प्राप्त लाभ वापस ले लिया जाएगा और आवेदक को तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने व धोखाधड़ी करने के लिए आपराधिक कार्यवाही सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा, अधिकारियों/अधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ मिलीभगत या अन्यथा गलत सत्यापन के लिए भी आपराधिक कार्यवाही सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसी घटनाओं में, आय को एफआईडीआर में सत्यापित नहीं के रूप में मार्क किया जाएगा। केवल आय प्रमाण पत्र जारी होने से ऐसा प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति किसी भी लाभ के लिए हकदार नहीं होता, जो समय-समय पर लागू विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत स्वीकार्य हो सकता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि संबंधित प्राधिकारी समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदक के किसी विशिष्ट लाभ की पात्रता की जांच करें। किसी विशेष योजना के लाभ के लिए अन्य पात्रता मानदंड प्राधिकरण द्वारा अलग से संबोधित किए जाएंगे।

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