पूर्वांचल ब्यूरो/ अनुपम श्रीवास्तव
बड़ागांव थाना क्षेत्र के करोमा में 16 सितंबर 2019 को प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजना का खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से दो महिलाओं की झुलने के बाद मौत होने के मामले में कोर्ट के आदेश पर बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज हो गया।इस दौरान दो छात्र भी झुलस गए थे। घटना में मृतका के परिवारीजनों ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने बड़ागांव पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया। बड़ागांव पुलिस ने शनिवार की शाम हरहुआ ब्लाक के तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक व प्रधान सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एसीजेएम पंचम वाराणसी की अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में मृतकों के परिवारीजन राहुल यादव ने आरोप लगाया है कि मेरी दादी अमरावती देवी (65) उपरोक्त विद्यालय में रसोइया का काम करती थीं। वहीं पर मेरी मां बीना देवी (40) आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में थीं। घटना के दिन गैस पाइप में लीकेज होने के बावजूद प्रधानाध्यापक शैलेश कुमार व पूर्व प्रधान दिलीप सरोज, बदामा देवी समेत अन्य विद्यालय के कर्मचारी जबरदस्ती विद्यालय में खाना बनवा रहे थे जिससे घटना घटित हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना के बाद तंत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी जय सिंह ने पूरे मामले को दबा दिया। अधिकारियों के यहां कई बार न्याय की गुहार लगाई गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसे में कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।