नशीले पाउडर के मामले में सबूतों के अभाव के चलते एक बरी

नशीले पाउडर के मामले में सबूतों के अभाव के चलते एक बरी
मोगा 31 जनवरी (शालीन शर्मा, जिला संवाददाता, मोगा)-

जिला एवं अतिरिक्त सेशन जज जगदीप सूद की अदालत ने नशीले पाउडर की स्मगलिंग में नामजद एक आरोपी को सबूतों व गवाहों के आधार पर बरी करने का आदेश दिया है मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष ने बताया कि थाना सिटी वन पुलिस की ओर से 4 जुलाई 2017 को स्थानीय दोसांझ रोड से तलवंडी दोसांझ जाती सड़क पर गश्त के दौरान स्थानीय बेदी नगर निवासी बलविंदर कुमार पुत्र दुनी चंद जो पैदल अपने हाथ में एक प्लास्टिक का थैला लेकर आ रहा था । इस थैले की तलाशी के दौरान उसमें मिले लिफाफे में से 300 ग्राम नशीला पाउडर बरामद होने का दावा करते हुए उसके खिलाफ थाना सिटी वन में 4 जुलाई 2017 को एनडीपीएस एक्ट के तहत बनती विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया गया था जिस पर उसने अदालत में अपने पक्ष हेतु एडवोकेट गगनदीप सिंह बराड़ के माध्यम से इस मामले में मानयोग अदालत में सबूत है गवाह पेश करवाए थे जिस पर मान योग अदालत ने सुनवाई के दौरान सबूतों के भारी अभाव के चलते बलविंदर कुमार को बरी करने का आदेश दिया है!

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