गैंगेस्टर एक्ट में एक गिरफ्तार

थाना कन्धरापुर
गैंगेस्टर एक्ट में एक गिरफ्तार
पूर्व की घटना का विवरण- थाना क्षेत्र के ग्राम किशुनदासपुर व आस पास के लोगो तथा थाना स्थानीय के आपराधिक अभिलेखीय अवलोकन से भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त विवेक राय पुत्र स्व0 रामउग्रह नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ (गैंग लीडर) ने अपने सह अभियुक्तो/ सदस्यों 1. सन्तोष पाल पुत्र प्रभुनरायन पाल नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 2. अम्बुज राय उर्फ डोली राय पुत्र स्व0 लालजी राय नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 3. पंकज राय पुत्र स्व0 लालजी राय नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 4. बन्टू सिंह उर्फ ओम प्रकाश सिंह पुत्र रामजनम सिंह साकिन शिशवा थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया है जो सक्रिय है । गैंग लीडर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक,भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए योजना बनाकर गोली मारकर हत्या करना जैसा अपराध कारित करते हैं । इस गैंग के आतंक एवं भय से जनता का कोई भी व्यक्ति थाने पर रिपोर्ट लिखवाने तथा इनके विरूद्ध गवाही देने का साहस नही करता है । दिनांक 29.06.2021 को वादी राजेश सरोज (मृतक) पुत्र स्व0 गामा सरोज साकिन किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ को चुनावी रंजिस के कारण, जब वादी RTO आफिस के पास से अमित कुमार से 20 हजार नगद रुपये लेकर अपनी मोटर साइकिल से वापस घर जा रहा था तो उपरोक्त लोग, जो नियोजित तरीके से घात लगाकर गाड़ी सफारी नं. UP 50 AP 0333 से ग्राम चकबिलीदा के पास हाईवे पर वादी को समय 06 बजे सायं पकड़ लिए और मोटर साइकिल को धक्का देकर गिरा दिया तथा अपने गाड़ीं से हाकी राड निकाल कर सभी लोग जाति सूचक व भद्दी भद्दी गालिया देते हुए जान लेवा हमला कर दिये। हाकी राड से बुरी तरह मारे पीटे । जिस सम्बन्ध मे वादी द्वारा तहरीर पर थाना सिधारी में दिनांक 30.06.2021 मु0अ0स0 149/21 धारा 147,148,149,323, 325,504,506 भादवि व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) SC/ST Act 2015 बनाम अम्बूज राय, पंकज राय, विवेक राय, सन्तोष पाल व धनन्जय सिंह व दो अन्य व्यक्ति पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा सम्पादित की गयी है । दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 308 की बढोत्तरी की गयी तथा वादी के ईलाज के दौरान वादी मुकदमा की मृत्यु के पश्चात धारा 302 भादवि की बढोत्तरी की गयी । साक्ष्य संकल्न के आधार पर अभियुक्त अम्बुज राय, विवेक राय के विरुद्ध दिनांक 15.09.2021 को जुर्म धारा 147,148,149,323,325,504,506,308,302 भादवि व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) SC/ST Act 2015 का आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया । दिनांक 25.02.2023 को मुझ थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरान्त गैगेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जिसमे गैंग लीडर अभियुक्त विवेक राय उपरोक्त वांछित चल रहा था ।
गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक-04.03.2023 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे मय हमराह द्वारा गैगेस्टर एक्ट उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक राय पुत्र स्व0 रामउग्रह राय नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को सेदहा पुर्वाचल ओवर ब्रिज के नीचे से समय करीब 11.30 बजे सेहदा पुर्वांचल ओवर ब्रिज से हिरासत पुलिस मे लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त-
1-विवेक राय पुत्र स्व0 रामउग्रह राय नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष
पंजीकृत अभियोग-
1-मु0अ0सं0 45/2023 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट, थाना कंधारपुर, जनपद आजमगढ़ ।
आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 45/2023धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ ।

  1. मु0अ0स0 मु0अ0स0 149/21 धारा 147,148,149,323, 325,504,506 भादवि व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) SC/ST Act 2015 थाना सिधारी, आजमगढ़ ।
  2. मु0अ0स0 163/2015 धारा 342/504/506 भादवि थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ ।
    गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
  3. थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह थाना कंधरापुर, आजमगढ़ ।

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