हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
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छाया- विरेन्द्र सिंह।
कुरुक्षेत्र में अब ऑड-ईवन फार्मुेले से बाजारों में खुलेंगी दुकान।
मॉल भी खुल सकेंगे सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक। रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी सीटिंग के साथ खुलेंगे सुबह 10 से रात्रि 8 बजे तक।
लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई।
आवश्यक सेवाएं व सेवाओं की आपूर्ति में लगे लोगों को रहेगी छूट।
सम्बन्धित अधिकारी सरकार के आदेशों की पालना करवाना करे सुनिश्चित।
कुरुक्षेत्र 7 जून :- अतिरिक्त उपायुक्त प्रीति ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र में अब सभी दुकानों के खोलने और बंद करने का समय सुबह 9 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। पहले के तरह ही बाजारों में ऑड-ईवन फार्मुेले से दुकाने खुलेंगी। जिले में जो दुकाने अलग-थलग है या अकेली दुकान वह रात्रि कफ्र्यू से पहले तक खुली रह सकती है। इसके साथ मॉल को भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकाने पहले की तरह ही खुली रहेंगी। अगर किसी दुकानदार ने लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की तो सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
एडीसी प्रीति ने कहा कि हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में लॉकडाउन को 7 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में 14 जून 2021 सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन रहेेगा। लेकिन इस दौरान कुछ छूट दी गई है। अब मॉल को सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, लेकिन मॉल में प्रवेश को मॉल द्वारा नियंत्रित करना होगा, एक निश्चित समय में प्रति 25 वर्ग फुट में केवल 1 व्यक्ति की अनुमति होगी, इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए मॉल संचालक एप्लिकेशन को भी तैयार करेंगे। परंतु मॉल के अंदर सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। होटल व मॉल के अदंर स्थित रेस्टोरेंट और बार अधिकतम 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। व्यावसायिक कार्यालयों को 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अनुमति के अनुसार खुल सकेंगे। विवाह कार्यक्रम घर व कोर्ट के अलावा बाहर भी किए जा सकेंगे। लेकिन विवाह व क्रिमीनेशन जैसे कार्यक्रमों में 21 लोगों की ही अनुमति दी जाएगी। बारात के लिए अनुमति नही होगी।
उन्होंने कहा कि विवाह व क्रिमीनेशन से अलग कार्यक्रमों के में 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी। ऐसे कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोगों के लिए उपायुक्त ने अनुमति लेनी होगी। गोल्फ हाउस में स्थित क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बार इत्यादि 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्योगपतियों एवं सम्बन्धितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इस लॉकडाउन अवधि के दौरान भी पहले की तरह ही जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। इस लॉकडाउन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि में कुछ छुट प्रदान की गई है। इस लॉकडाउन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि में जो भी छूट प्रदान की गई है, इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग व सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए है, सभी सम्बन्धित अधिकारी उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पहले की तरह ही यह संस्थान और गतिविधियां रहेंगी बंद।
एडीसी प्रीति ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह ही सभी शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, इसके अलावा सिनेमा हाल, जिम, स्पोटर्स काम्पलैक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडिटोरियम, अस्मेबली हाल आदि भी बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थान 15 जून और आंगनवाड़ी केन्द्र और क्रेच 30 जून तक बंद रहेंगे।