अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों, होम आइसोलेशन में रहने वाले तथा संदिग्ध व्यक्तियों की सूची बनाकर तत्काल संबंधित अधिकारियों से मिलकर गूगल शीट पर अपडेट करायें – मुख्य विकास अधिकारी


आजमगढ़ 16 अप्रैल– मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि आशा बहु, आंगनवाड़ी सचिव एवं ग्राम चौकीदारों को कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए तत्काल सक्रिय कर दिया जाय। उन्होने कहा कि अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों, होम आइसोलेशन में रहने वाले तथा संदिग्ध व्यक्तियों की सूची बनाकर तत्काल संबंधित अधिकारियों से मिलकर गूगल शीट पर अपडेट करा दें।
मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला ने आज जीजीआईसी आजमगढ़ में स्थित कोविड-19 इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के सभागार में कोविड-19 की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिका/नगर पंचायतों में अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों की सैम्पलिंग, टेस्टिंग व स्कैनिंग शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय। उन्होने कहा कि प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूची बनाकर अपडेट करता रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि नगर पालिका/नगर पंचायतों में भी निगरानी समितियों को सक्रिय कर दिया जाये। उन्होने कहा कि स्कूलों एवं होम आइसोलेशन में रहने वालों की सूची गूगल शीट पर अपलोड करायें। श्री शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को ध्यान में रखकर लगातार सैम्पलिंग एवं टेस्टिंग पर जोर दिया जाये।
मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त जनपद वासियों से अपील किया है कि सभी लोग कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करें, बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें तथा मास्क अवश्य लगायें और 2 गज की दूरी बनाये रखें।
उन्होने बताया कि कोविड कन्ट्रोल रूम में टोल फ्री नम्बर- 18008896734 लगाया गया है। इस नम्बर पर कोई भी व्यक्ति सम्पर्क कर गैर प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों की सूचना दे सकता है। इसी के साथ ही लैण्ड लाइन नम्बर- 05462-356039, 356040, 356041, 356044 पर भी सम्पर्क कर सूचना दे सकता है।बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, सीएमओ डॉ0 एके मिश्रा, डिप्टी सीएमओ डॉ0 वाईके राय, डीसी एनआरएलएम बीके मोहन, बीएसए अम्ब्रीश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

कोरोना वायरस के संक्रमण की आरटीपीसीआर जांच हेतु ली जाने वाली फीस की अधिकतम धनराशि निर्धारित

आजमगढ़ 16 अप्रैल– अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि निजि क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आरटीपीसीआर जांच हेतु ली जाने वाली फीस की अधिकतम धनराशि निर्धारित की गयी है तथा निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु दर निर्धारित की गयी है।
उन्होने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आरटीपीसीआर जांच हेतु निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की जांच की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 की जांच कराने पर दर रू0 700 (सात सौ रूपये मात्र जीएसटी सहित), निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किये गये सैम्पल की दर रू0 900 (नौ सौ रूपये मात्र जीएसटी सहित) तथा यदि राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सैम्पल प्रेषित कराए जाने पर दर रू0 500 (पांच सौ रूपये मात्र जीएसटी सहित) निर्धारित किया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि अभी भी कई निजी चिकित्सालयों द्वारा उक्त निर्धारित दर कन्सल्टेन्सी फीस के अतिरिक्त नर्सिंग केयर, मॉनिटरिंग, विजिट आदि के नाम पर पृथक से अधिक शुल्क लिया जा रहा है, जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 के उपचार हेतु लिए जाने वाले शुल्क में आइसोलेशन बेड (ऑक्सीजन एवं सहयोगी सुविधाओं के साथ) हेतु प्रति दिन की दर एनएबीएच एक्रीडेटेड चिकित्सालय के लिए रूपये 10 हजार तथा नॉन-एक्रीडेटेड चिकित्सालयों के लिए रूपये 8 हजार निर्धारित की गयी है, जिसमें कम गम्भीर रोगियों हेतु ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक सहयोगी उपचार सम्मिलित हैं। आईसीयू बेड (बिना वेन्टीलेटर) हेतु प्रति दिन की दर एनएबीएच एक्रीडेटेड चिकित्सालय के लिए रूपये 15 हजार तथा नॉन-एक्रीडेटेड चिकित्सालयों के लिए रूपये 13 हजार निर्धारित की गयी है। इस श्रेणी में हाइपरटेंशन एवं अनियंत्रित डायबटीज से पीड़ित को-मॉर्बिडिटीज रोगी सम्मिलित है। आईसीयू बेड (वेन्टीलेटर सहित) हेतु प्रतिदिन की दर एनएबीएच एक्रीडेटेड चिकित्सालय के लिए रूपये 18 हजार तथा नॉन-एकीडेटेड चिकित्सालयों के लिए रूपये 15 हजार निर्धारित की गयी है। इस श्रेणी में इनवैसिव मैकेनिकल वेन्टीलेशन तथा नॉन इनवैसिव मैकेनिकल वेन्टीलेशन जैसे-एचएफएनसी एवं ठपच्।च् ;ठप.समअंस च्वेपजपअम ।पतूंल च्तमेनतमद्ध की आवश्यकता वाले रोगियों का उपचार सम्मिलित है। को-मॉर्बिडिटीज रोगियों का उपचार तथा अल्प अवधि की हीमो डायलिसिस की सुविधा भी पैकेज में सम्मिलित है। उक्त दर निर्धारण में कोविड-19 हेतु आरटीपीसीआर टेस्ट आदि तथा आईएल-6 टेस्ट को सम्मिलित नहीं किया गया है। गर्भवती महिलाओं का प्रसव (नार्मल/सी-सेक्शन) तथा नवजात शिशु के उपचार पर होने वाले व्यय को चिकित्सालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना के प्रचलित दर पर अलग से लिया जायेगा। उन्होने कहा कि निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 के रोगियों को भर्ती किए जाने हेतु राष्ट्रीय गाइडलाइन्स का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।उक्त आदेश का उल्लंघन एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-2020 की संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें जिलाधिकारी

आजमगढ़ 16 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत सर्विलांस गतिविधियों के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुए, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
दिनॉक 14 अप्रैल 2021 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम पल्हनी, तहसील सदर, 2-राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 3-राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 4-मु0 हरिबंशपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5-मु0 सर्फूद्दीनपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-राजस्व ग्राम पिचरी नरांव, तहसील सदर, 7-राजस्व ग्राम लोहरा, तहसील सदर, 8-राजस्व ग्राम करेन्हुआ, तहसील सदर, 9-मु0 राहुल नगर मड़या, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10-मु0 सीताराम दलालघाट, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 11-मु0 एलवल, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 12-मु0 रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 13-पुलिस लाइन्स क्लब, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 14-मु0 मातबरगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 15-राजस्व ग्राम बिन्दमठिया, तहसील सदर, 16-राजभर बस्ती, राजस्व ग्राम चितारामहमूदपुर, तहसील मार्टीनगंज, 17-राजस्व ग्राम ओहनी, तहसील निजामाबाद, 18-राजस्व ग्राम ददरा, तहसील निजामाबाद, 19-राजस्व ग्राम अल्लीपुर, तहसील निजामाबाद, 20-राजस्व ग्राम रानीपुर, तहसील निजामाबाद, 21-राजस्व ग्राम नेवादा, तहसील निजामाबाद, 22-राजस्व ग्राम नन्दना, तहसील बूढ़नपुर, 23-राजस्व ग्राम देवरापट्टी, तहसील बूढ़नपुर 25 मीटर रेडियस का क्षेत्र में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-धीरज यादव के घर के आस पास, राजस्व ग्राम पल्हनी, तहसील सदर, 2-कलजीत के घर के आस पास, राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 3-अंकुर के घर के आस पास, राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 4-राकेश के घर के आस पास, मु0 हरिबंशपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5-अमन वर्मा के घर के आस पास, मु0 सर्फूद्दीनपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-रणधीर के घर के आस पास, राजस्व ग्राम पिचरी नरांव, तहसील सदर, 7-अंकित प्रेमा के घर के आस पास, राजस्व ग्राम लोहरा, तहसील सदर, 8-मनीष सिंह के घर के आस पास, राजस्व ग्राम करेन्हुआ, तहसील सदर, 9-अजय प्रताप सिंह के घर के आस पास, मु0 राहुल नगर मड़या, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10-घनश्याम के घर के आस पास, मु0 सीताराम दलालघाट, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 11-फहनिया बानो के घर के आस पास, मु0 एलवल, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 12-अजय श्रीवास्तव के घर के आस पास, मु0 रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 13-पुलिस लाइन्स क्लब, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 14-विरजू प्रजापति के घर के आस पास, मु0 मातबरगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 15-हनी सिंह के घर के आस पास, राजस्व ग्राम बिन्दमठिया, तहसील सदर, 16-राजभर बस्ती, राजस्व ग्राम चितारामहमूदपुर, तहसील मार्टीनगंज, 17-पतिराम के घर के आस पास, राजस्व ग्राम ओहनी, तहसील निजामाबाद, 18-वीरेन्द्र के घर के आस पास, राजस्व ग्राम ददरा, तहसील निजामाबाद, 19-श्रीनाथ के घर के आस पास, राजस्व ग्राम अल्लीपुर, तहसील निजामाबाद, 20-प्रमोद कुमार सिंह के घर के आस पास, राजस्व ग्राम रानीपुर, तहसील निजामाबाद, 21-सिंहासन के घर के आस पास, राजस्व ग्राम नेवादा, तहसील निजामाबाद, 22-अरविन्द कुमार के घर के आस पास, राजस्व ग्राम नन्दना, तहसील बूढ़नपुर, 23-अजीत यादव के घर के आस पास, राजस्व ग्राम देवरापट्टी, तहसील बूढ़नपुर के 25 मीटर रेडियस का क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके अंतर्गत कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना, इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। ै।त्प् ;ेमअमत ।बबनजम त्मेचपतंजवतल प्दिंबजपवदद्धए प्स्प् ;प्दनिमदरं स्पाम प्ससदमेद्ध या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट ) बाले केसों की जॉच, विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध, लोगों की काउसिलिंग एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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