जिले में आमसभा, रैली एवं जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंधजिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा 02 जून 2022/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा जारी आदेश त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन के प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्र जिला-जांजगीर-चांपा में आमसभा, रैली एवं जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 के अंतर्गत जिला जांजगीर-चाम्पा के संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अनुमति के सार्वजनिक सभाओं, रैली एवं जुलूस का आयोजन प्रतिबंधित किया है। आमसभा जुलूस रैली की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कम से कम 48 घण्टे पूर्व लिखित आवेदन देकर प्राप्त की जा सकेगी। आमसभा जुलूस एवं रैली में किसी भी प्रकार के शस्त्र हथियार, लाठी लेकर चलना या उनका प्रदर्शन करना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
चूंकि इस प्रश्नाधीन आदेश के पूर्व व्यक्तिगत/ जनसुनवाई किया जाना सम्भव नहीं है। अतएव एकपक्षीय आदेश जारी किया जाता है। यह आदेश त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 की कार्यवाही के समापन होते तक प्रभावशील है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।
क्रमांक//

जांजगीर-चांपा 03 जून 2022/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा जारी आदेश त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन के प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्र जिला-जांजगीर-चांपा में आमसभा, रैली एवं जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 के अंतर्गत जिला जांजगीर-चाम्पा के संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अनुमति के सार्वजनिक सभाओं, रैली एवं जुलूस का आयोजन प्रतिबंधित किया है। आमसभा जुलूस रैली की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कम से कम 48 घण्टे पूर्व लिखित आवेदन देकर प्राप्त की जा सकेगी। आमसभा जुलूस एवं रैली में किसी भी प्रकार के शस्त्र हथियार, लाठी लेकर चलना या उनका प्रदर्शन करना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
चूंकि इस प्रश्नाधीन आदेश के पूर्व व्यक्तिगत/ जनसुनवाई किया जाना सम्भव नहीं है। अतएव एकपक्षीय आदेश जारी किया जाता है। यह आदेश त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 की कार्यवाही के समापन होते तक प्रभावशील है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

Read Article

Share Post

Leave a Reply

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक तथा कोलाहल अधिनियम लागू

Fri Jun 3 , 2022
जांजगीर-चांपा 03 जून 2022/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 की घोषणा कर दिये जाने के साथ निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के पालन, निर्वाचन कार्य स्वतंत्र शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा कानून […]

You May Like

Breaking News

advertisement