उत्तराखंड:यात्री सीमा बढ़ाने में मिली परिवहन सेक्टर को राहत, यह होगा किराया


प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक

कोरेाना संक्रमण में गिरावट आने पर सरकार ने परिवहन कारोबारियों को भी राहत दे दी। सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी अंतरराज्यीय सेवाओं के वाहन अब 50 प्रतिशत के बजाए दो तिहाई  क्षमता के साथ वाहन चला पाएंगे। लेकिन, किराया अब भी पूर्व की तरह सामान्य ही रहेगा। मुख्य सचिव ओमप्रकाश के अनुसार परिवहन विभाग इसके लिए अलग से एसओपी भी जारी करेगा। ऑटो और टैक्सी को केवल आपाताकालीन स्थिति में ही चल सकेंगी। निजी वाहनों में अब भी 50 प्रतिशत क्षमता का मानक लागू रहेगा। बाकी प्रतिबंध पूर्व की तरह लागू रहेंगे। मालूम हो 50 प्रशिशत यात्री क्षमता के साथ परिवहन कारोबारी किराया भी दोगुना करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने अब यात्री क्षमता को बढ़ा दिया है।
सैन्य कर्मियों और परिजनों को आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं
देहरादून। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सैन्य अधिकारी-कर्मचारी और उनके परिजनों को भी सरकार ने बडृी राहत दे दी है। मुख्य सचिव के अनुसार सेना और सीपीएमएफ के कार्मिक और उनके परिजनों को कोविड परीक्षण की आरटीपीसीआर रिपेार्ट की अवश्ययकता नहीं होगी। उन्हें स्मार्ट सिटी के ई पास वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in  पर रजिट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पहले दूसरे राज्य से उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपेार्ट अनिवार्य थी।

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