संशोधित समाचार कोविड-19 से मृत्यु के प्रकरण में अनुदान सहायता हेतु दिशा निर्देश जारी, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने जिला स्तर पर कोविड विनिश्चयन समिति गठित

 जांजगीर-चापा,07 अक्टूबर, 2021/ राज्य शासन द्वारा कोविड संक्रमण के कारण हुए मृत्यु के प्रकरणों में परिजनों आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला ने इस संबंध में जिले के सभी तहसीलदार, जनपद सीईओ और नगर पालिका के सीएमओ को पत्र जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश दिए हैं।
जिला स्तर पर कोविड विनिश्चयन समिति का गठित –
     कलेक्टर ने मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को अनुदान सहायता देने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिला स्तर पर कोविड विनिश्चयन समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्ष अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम होंगी। इसी प्रकार सीएमएचओ डॉ एस आर बंजारे, सिविल सर्जन डॉ अनिल जगत और डॉक्टर शोभाराम बंजारे को समिति का सदस्य बनाया गया है।
    जारी निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के निकटतम वारिस के लिए 50 हजार रूपये अनुदान सहायता निर्धारित किया गया है। अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर भुगतान प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। आवेदन में संलग्न सभी दस्तावेजों का परीक्षण कर जमा करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए है।
आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज –
     निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ मृत्यु के संबंध में प्रमाण पत्र, आवेदक की आधार कार्ड की सत्यापित प्रति, आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित प्रति, मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति, व्यक्ति के निकटतम वारिस होने संबंधी हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन और उत्तराधिकारियों का सहमति पत्र संलग्न करना होगा।
विनिश्चियन समिति की बैठक आयोजित –
     कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम की अध्यक्षता में कोविड-19 मृत्यु विनिश्चियन समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिले के कोविड-19 से हुए मृत्यु के प्रकरणांें मृतकों के परिजनों को दिये जाने वाले अनुदान सहायता दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।
     जिले के सभी जनपद कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यालय में आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा भरे हुये आवेदन पत्र इन कार्यालयों में जमा किये जायेगें। आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र ( अस्पताल में मृत्यु होने पर प्रपत्र – 4 एवं घर में मृत्यु होने पर प्रपत्र-4ए ) कोविड-19 के धनात्मक (एन्टीजन/टूनाट/आर.टी.पी.सी.आर.) जांच रिपोर्ट, आवेदक के आधार नंबर की छायाप्रति एवं बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति (स्पष्ट खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी. कोड के साथ) अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। आवेदक का मोबाईल नम्बर, पूर्ण स्थाई पता, मृतक से संबंध तथा अन्य आवश्यक जानकारी का स्पष्ट उल्लेख आवेदन में करना होगा।

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