- प्रधानमंत्री मातृत्व योजना व मुख्यमंत्री कन्या उत्थाथा योजना के तहत लाभुकों का हो रहा पंजीकरण
- योग्य लाभुकों के पंजीकरण व लाभुकों के लंबित भुगतान के निष्पादन के लिये 5 से 15 अगस्त तक होगा शिविर आयोजित
अररिया संवाददाता
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना(पीएमएमवीआई) व मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ अधिक से अधिक योग्य लाभुकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के सभी परियोजना कार्यालय में विशेष शिवर का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर आईसीडीएस निदेशक ने पत्र जारी कर सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जरूरी आदेश दिये हैं। इसमें 5 से 15 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले इस विशेष शिविर में योग्य लाभुकों को पंजीकृत करने व योजना लाभ के लिये लाभुकों के लंबित आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। आईसीडीएस निदेशक ने कोविड प्रोटॉकोल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी परियोजना कार्यालय में शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है।
पीएमएमवीआई के तहत तीन किस्तों में 5000 रुपये देने का है प्रावधान :
योजना के संबंध में जानकारी देते हुए पीएमएमवीआई के जिला समन्वयक शोएब रूमी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली गर्भवती व धात्री महिलाओं को सशर्त 5000 हजार रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें अंतिम मासिक चक्र के 150 दिन के अंदर गर्भावस्था पंजीकरण कराने के बाद पहले किस्त के रूप में 1000 रूपये, गर्भावस्था के 06 माह पूरा होने पर कम से कम एक बार एएनसी जांच कराने के बाद दूसरे किस्त के रूप में 2000 रुपये व नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण व टीकाकरण के उपरांत तीसरे व अंतिम किस्त के रूप में 2000 रुपये के भुगतान का प्रावधान है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लाभुकों को दो किस्त में 3000 रुपये सहायता राशि के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें पहले संतान के रूप में बच्ची के जन्म पर 0 से 1 साल की बच्ची को बतौर सहायता राशि पहले किस्त के रूप में 2000 रूपये व 01 साल से 02 साल के बीच आधार पंजीकरण के उपरांत दूसरे किस्त के रूप में 1000 रुपये देने का प्रावधान है।
पीएमएमवीआई के तहत पंजीकृत 69 हजार से अधिक लाभुकों का हुआ भुगतान
आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम सहायक अनुज रंजन ने बताया कि जिले में अब तक पीएमएमवीआई के तहत पंजीकृत 69447 लाभुकों को तीनों किस्त के रूप में 28.63 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। योजना के तहत 319 लाभुकों का भुगतान केंद्र सरकार के स्तर से लंबित है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 18194 लाभुकों को दोनो किस्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष 953 लाभुकों का भुगतान राज्य स्तर से लंबित है
योजना लाभ के लिये गर्भवती महिलाओं का उम्र 19 वर्ष होना जरूरी
पीएमएमवीआई के जिला समन्वयक शोएब रूमी ने बताया कि योजना लाभ के लिये आवेदन करने वाली गर्भवती महिलाओं की उम्र कम से कम 19 वर्ष होना चाहिये। इससे कम उम्र की गर्भवती महिलाओं को योजना लाभ के लिये अपात्र माना गया है। उन्होंने बताया कि योजना लाभ की राशि सीधे गर्भवती महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को भी पात्र माना जायेगा जो 1 जनवरी 2017 या उसके बाद गर्भवती हुई हैं। योजना लाभ के लिये पंजीकरण कराने के लिये राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता दोनों का आधार कार्ड सहित अन्य पहचान पत्र, बैंक एकांउट संबंधी विवरण उपलब्ध कराना जरूरी है।