दरगाह मुबारक खां शहीद के आसपास ध्वस्तीकरण और निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

दरगाह मुबारक खां शहीद के आसपास ध्वस्तीकरण और निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

गोरखपुर । साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह से सटे गंगाजमुनी तहज़ीब का मरकज़ दरगाह हज़रत मुबारक खां शहीद के सामने गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कल दीवार चलाने की योजना खटाई में पड़ती नज़र आ रही है क्योंकि सोमवार दोपहर को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह कमेटी के अध्यक्ष इक़रार अहमद की याचिका को स्वीकार करते हुए किसी भी तरह के ध्वस्तीकरण और निर्माण पर रोक लगाते हुए सम्बंधित पक्ष को नोटिस जारी कर आगामी 23 अप्रैल को अगली सुनवायी की तिथि निर्धारित किया है।
बताते चलें कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के निर्देश पर प्रेमचंद की ईदगाह और दरगाह के सामने की जमीन पर एक बड़ी कार्यवाही करते हुए सड़क किनारे सामने की रेलिंग और उर्स के मौके पर कव्वाली और अन्य प्रोग्राम के लिए बनाए गए मंच को ध्वस्त कर दिया गया था।
दरगाह कमेटी जीडीए के इस निर्णय के विरुद्ध पहले उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया फिर न्याय पाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत का रुख कर लिया जहां सोमवार को अदालत ने दरगाह के वकील शारिक अहमद अब्बासी द्वारा दायर एफएलपी(सी) नंबर – 003877/2021 को स्वीकार करते हुए मामले में स्थगन देते हुए नोटिस जारी कर दिया।

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