बरेली: समाचार पत्रों में छपी खबर का संज्ञान लेकर महिला अनाथालय पहुंची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम, बच्ची से छेड़छाड़ पर कार्रवाई की ली विस्तृत रिपोर्ट

समाचार पत्रों में छपी खबर का संज्ञान लेकर महिला अनाथालय पहुंची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम, बच्ची से छेड़छाड़ पर कार्रवाई की ली विस्तृत रिपोर्ट

दीपक शर्मा (संवाददाता)

बरेली : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विनोद कुमार के दिशा निर्देशन में बरेली शहर में महिला सुरक्षा संबंधी कानून के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली द्वारा लगातार महिला अपराध को रोकथाम और बाल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान किया जा रहे हैं और जिन महिलाओं को तत्काल विधिक सहायता की आवश्यकता है उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली के अपर जिला जज श्री निर्दोष कुमार द्वारा तत्काल मदद उपलब्ध कराई जा रही है।
अपर जिला जज सचिव श्री निर्दोष कुमार ने बताया कि आज दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को समाचार पत्रों में छुपी खबर का संज्ञान लेते हुए अनाथालय में मासूम बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ पर अवकाश के दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली द्वारा पैरा लीगल वालंटियर श्रीमती सपना द्विवेदी और पैनल अधिवक्ता श्रीमती जया जौहरी की एक टीम गठित कर महिला अनाथालय का तत्काल निरीक्षण कराया गया और मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ हो रही जांच की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली द्वारा पैरा लीगल वॉलिंटियर्स की  को तत्काल उन क्षेत्रों में भेजा जाता है जहां किसी महिला के साथ कोई अप्रिय घटना या नाबालिक मासूम बालक बालिकाओं के साथ कोई भी छेड़छाड़ जैसी घटना घटित की जाती है।
बताया गया कि मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अनाथालय प्रधान ओमकार आर्य के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा9/10 के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
अपर जिला जज सचिव श्री निर्दोष कुमार ने बताया कि शहर में महिला अपराधों में तत्काल विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है, जिसमें पैरा लीगल वॉलिंटियर्स और पैनल अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जा रहा है। पूर्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली द्वारा एसिड अटैक से ग्रस्त छात्रा को तत्काल मदद दिलाने के लिए कार्रवाई की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और पीड़ित छात्रा के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की कार्रवाई तेज की गई है।

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