शिक्षकों का वेतन तभी जब उपस्थिति पंजी की सत्यापित छायाप्रति वेतन देयक के साथ संलग्न, कलेक्टर ने जारी किया आदेश


जांजगीर-चांपा। शिक्षकों के वेतन देयक के साथ खंड और जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापित उपस्थिति पंजी की छायाप्रति संलग्न करने पर ही वेतन का आहरण किया जा सकेगा। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूलों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि प्राचार्य और शिक्षक संबंधित विद्यालय में उपस्थित होकर नियमित रूप से पंजी में हस्ताक्षर करेंगे।


कलेक्टर द्वारा जारी पत्र के अनुसार सभी विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों को प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित होकर पंजी में हस्ताक्षर करना अनिवार्य किया गया है। स्वीकृत सेटअप के अनुसार उपस्थिति पंजी में प्राचार्य एवं सभी स्टाफ का नाम का उल्लेख करना होगा। प्रवास और अवकाश के लिए प्राचार्य को सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जिसका उल्लेख उपस्थिति पंजी में करना होगा। माह के अंत में उपस्थिति पंजी की छाया प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और विकास खंड शिक्षा अधिकारी से सत्यापित करा कर वेतन देयक के साथ कोषालय में प्रस्तुत करेंगे। इसके उपरांत ही वेतन देयक पारित किया जाएगा।

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